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तमिलनाडु में प्रमोशन के लिए संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य

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चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक अपनी वित्तीय जानकारी इंटीग्रेटेड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएचआरएमएस) की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव साईकुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को अपनी अचल और चल संपत्ति, बचत और लोन की जानकारी देनी होगी। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है, तो उसे भी घोषणा में शामिल करना होगा।सरकार ने कहा है कि तय समय के भीतर जरूरी जानकारी देने वाले कर्मचारियों को ही प्रमोशन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जो कर्मचारी जानकारी नहीं देंगे, उन्हें सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।

इस निर्देश के तहत कर्मचारियों को अपनी वित्तीय होल्डिंग और देनदारियों का ब्योरा देना होगा। उन्हें सरकार के ऑनलाइन सिस्टम के जरिए संपत्ति, बचत और कर्ज से जुड़ी सभी जानकारी एक साथ दर्ज करनी होगी।खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ अपने नाम पर मौजूद संपत्ति तक सीमित नहीं है। अगर किसी कर्मचारी ने किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदी है, तो उसे उस व्यक्ति का नाम और उसके साथ अपना रिश्ता भी बताना होगा।

इसका मतलब है कि किसी दूसरे के नाम पर संपत्ति रजिस्टर करने से जानकारी देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी के साथ-साथ रिश्ते का ब्योरा भी देना होगा।सरकार ने समय पर जानकारी देने को प्रमोशन लिस्ट में शामिल होने से जोड़ दिया है। इसलिए प्रमोशन चाहने वाले कर्मचारियों को तय समय के अंदर अपनी संपत्ति की जानकारी जमा करनी होगी।आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी जरूरी जानकारी नहीं देता है, तो इसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

यह नियम निर्देश के दायरे में आने वाले सभी तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और बचत के साथ-साथ लोन की भी जानकारी देनी होगी, ताकि उनकी देनदारियों और वित्तीय होल्डिंग दोनों का रिकॉर्ड जमा हो सके।चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति इस दायरे में आएगी। कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे डेडलाइन से पहले आईएफएचआरएमएस वेबसाइट पर अपनी घोषणा पूरी कर दें। समय पर जानकारी देना प्रमोशन लिस्ट में शामिल होने के लिए जरूरी है, जबकि ऐसा न करने पर इसे आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

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