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बागपत में गैंगस्टर की 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 8130 वर्ग मीटर कृषि भूमि पर चला प्रशासन का डंडा

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हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 55 मुकदमों में नामजद धर्मेंद्र की ग्राम किरठल और लूम्ब स्थित जमीन कुर्क, अंबेडकरनगर जेल में बंद है आरोपी

बागपत। अपराध और अवैध गतिविधियों के जरिए अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बागपत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना रमाला और छपरौली पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराध माफिया और गैंगलीडर धर्मेंद्र पुत्र रामपाल की करीब 3.50 करोड़ रुपये कीमत की 8130 वर्ग मीटर कृषि भूमि कुर्क कर ली।

यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेश पर की गई। कुर्क की गई संपत्ति ग्राम किरठल और ग्राम लूम्ब में स्थित है। प्रशासन ने जब्त संपत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया है।

पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र मूल रूप से ग्राम किरठल, थाना रमाला, जनपद बागपत का रहने वाला है और वर्तमान में ऋषिकेश में रहने का पता दर्ज है। वह इस समय जनपद अंबेडकरनगर की जेल में निरुद्ध है।

अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी जमीन

पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र के खिलाफ थाना रमाला में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि आपराधिक कृत्यों और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहकर अर्जित अवैध धन से उसने ग्राम किरठल और लूम्ब में कृषि भूमि खरीदी थी।

जांच के बाद प्रशासन ने इन संपत्तियों को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की। कुर्क की गई कुल 8130 वर्ग मीटर जमीन में ग्राम किरठल की 5880 वर्ग मीटर और ग्राम लूम्ब की 2250 वर्ग मीटर कृषि भूमि शामिल है। इनकी वर्तमान बाजार कीमत करीब 3.50 करोड़ रुपये आंकी गई है।

55 मुकदमों में दर्ज है धर्मेंद्र का नाम

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार धर्मेंद्र के खिलाफ अलग-अलग थानों और जनपदों में 55 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर अधिनियम, गुंडा नियंत्रण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं।

उसके खिलाफ बागपत के रमाला, छपरौली और कोतवाली समेत मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली के अलावा राजस्थान और हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है।

पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ वर्ष 1992 से लेकर हाल के वर्षों तक लगातार आपराधिक मामले दर्ज होते रहे हैं। वर्ष 2026 में भी उसके खिलाफ थाना रमाला में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक 30 अगस्त 2026 को पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में थाना रमाला पुलिस ने कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में उप जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी नगर बागपत की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क की गई।

कुर्की की कार्रवाई के दौरान संबंधित कृषि भूमि को जब्त कर लिया गया और उसकी देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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