लाइनों की देखरेख के दौरान मौत होने पर बिजलीकर्मी को अब मिलेगा 7.50 लाख

लखनऊ । बिजली विभाग में जान जोखिम डालकर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार द्वारा अब बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों की लाइनों की देखरेख के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब 7.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक यह राशि पांच लाख थी। इसका विभाग द्वारा बकायदा आदेश जारी कर दिया गया है।
पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज के मुताबिक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विद्युत उपकेंद्रों में काम करने वाले लाइनमैन के अनुरक्षण एवं परिचालक, आउटसोर्सिंग श्रमिकों की विभागीय कार्य करते समय यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृतक के परिजनों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता धनराशि को रुपए 5 लाख से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए कर दिया गया है। यह व्यवस्था एक जुलाई 2023 लागू की जा रही है। इसकी मांग लगातार बिजली कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही थी।




