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यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, आरक्षण के बाद 3 महीने में कराएं चुनाव

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा समयबद्ध कार्यक्रम, अगली सुनवाई से पहले चुनाव की पूरी रूपरेखा पेश करने का निर्देश

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराए जाएं। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की पूरी प्रक्रिया का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर उसे अगली सुनवाई की तारीख से पहले रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है।

यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दशरथ यादव सहित कई अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की थी।

चुनाव कार्यक्रम पेश करने का निर्देश

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय से पूरी कराने की मांग उठाई गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और अगली सुनवाई से पहले उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

अदालत के निर्देश के अनुसार, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर चुनाव कराए जाने हैं। इससे पंचायत चुनाव की तैयारियों और कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो गई है।

विस्तृत फैसले का इंतजार

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, मामले में विस्तृत निर्णय अभी आना बाकी है। चुनाव की तारीखों, कार्यक्रम और अन्य प्रक्रियागत पहलुओं की स्पष्ट जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्तावित कार्यक्रम तथा विस्तृत न्यायिक आदेश के बाद सामने आएगी।

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