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30 लाख की अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, नेपाल सीमा से लाकर शामली और करनाल में करते थे सप्लाई

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मेरठ एएनटीएफ की ऑपरेशनल यूनिट ने पकड़े दोनों आरोपी, 3 किलो 930 ग्राम अफीम, दो मोबाइल और 1,530 रुपये नकद बरामद

लखनऊ।उत्तर प्रदेश की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की ऑपरेशनल यूनिट मेरठ ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के कब्जे से 3 किलो 930 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई है। आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और 1,530 रुपये नकद भी मिले हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के पत्थर कलां गांव निवासी रामभूलन पुत्र मोल्हे (करीब 54 वर्ष) और अरविंद सिंह पुत्र ओंकार सिंह (करीब 46 वर्ष) के रूप में हुई है। इस मामले में शामली जिले के कोतवाली थाने में मुकदमा संख्या 460/2026 दर्ज कराया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/29 के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की है।

नेपाल सीमा के पास से अफीम लाने की बात कबूली

एएनटीएफ के अनुसार, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्हें नेपाल के एक व्यक्ति से अफीम मिलती थी। वह व्यक्ति रूपईडीहा नेपाल सीमा के पास उनसे मिलता था और कथित तौर पर सस्ते दामों पर अफीम उपलब्ध कराता था। इसके बाद दोनों आरोपी इस अफीम को शामली और हरियाणा के करनाल के आसपास के क्षेत्रों में अधिक कीमत पर सप्लाई करते थे।

पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क के संबंध में मिली जानकारी और बरामदगी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की गई है। हालांकि, नेपाल सीमा के पास अफीम उपलब्ध कराने वाले कथित व्यक्ति की पहचान और नेटवर्क के अन्य सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी पुलिस की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई है।

रामभूलन के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं एनडीपीएस के मुकदमे

एएनटीएफ की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी रामभूलन का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ पहले भी मादक पदार्थों से संबंधित मामले दर्ज हैं।

रामभूलन के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण इस प्रकार है:

  • मुकदमा संख्या 278/2016: एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत थाना नेहरू कॉलोनी, जिला देहरादून, उत्तराखंड में दर्ज।
  • मुकदमा संख्या 398/2021: एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत थाना रामचंद्र मिशन, जिला शाहजहांपुर में दर्ज।
  • मुकदमा संख्या 460/2026: एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/29 के तहत थाना कोतवाली, जिला शामली में वर्तमान मामला दर्ज।

वहीं, दूसरे आरोपी अरविंद सिंह के आपराधिक इतिहास में उपलब्ध विवरण के अनुसार, शामली के कोतवाली थाने में दर्ज वर्तमान मुकदमा संख्या 460/2026 का उल्लेख है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

एएनटीएफ के मुताबिक, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में की गई। मेरठ ऑपरेशनल यूनिट ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कथित तस्करी के मामले में बरामदगी की कार्रवाई की।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद अफीम, मोबाइल फोन और नकदी को मामले से संबंधित साक्ष्य के रूप में दर्ज किया है। दोनों के खिलाफ शामली कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एएनटीएफ की इस कार्रवाई में करीब 30 लाख रुपये कीमत की अफीम की बरामदगी को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। मामले में आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर तस्करी के स्रोत और सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच आगे बढ़ाई जा सकती है।

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