लखनऊ । पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पूरा मामला
यह कार्रवाई थाना चौक क्षेत्र से संबंधित मुकदमा संख्या 18/2023 धारा 376 भादवि में की गई। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी द्वितीय) लखनऊ ने 30 मार्च 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र राम विलास यादव निवासी ग्राम कुशमौरा, थाना काकोरी को दोषी पाया।
पुलिस की प्रभावी पैरवी
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय, पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) और अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के निर्देशन में इस मामले में सघन पैरवी की गई।
महत्वपूर्ण उपलब्धि
थाना चौक प्रभारी निरीक्षक नागेश उपाध्याय के नेतृत्व में पैरोकार कांस्टेबल जितेन्द्र चौहान द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई।इस कार्रवाई को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आगे भी अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे।
