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लखनऊ में धरना-प्रदर्शन के साथ जुलूस पर लगा प्रतिबंध

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लखनऊ । आने वाले तमाम त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू की गई, जो दो माह यानी 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। ताकि शहर में कहीं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित न होने पाए। साथ ही शांति व्यवस्था कायम रहे। इसका पालन न करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि जनपद लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है।

जनपद में धारा 144 लागू, पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई

आगामी त्योहारों और राजनीतिक दलों द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर यह लागू किया गया है। ताकि कहीं कोई माहौल न खराब होने पाए। यह आदेश दो जुलाई से प्रभावी हो गया है। ऐसे में अब किसी भी तरह के धरना- प्रदर्शन व जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन के लिए केवल इको गार्डन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अन्य किसी स्थान पर प्रदर्शन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईको गार्डन में भी प्रदर्शन करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी।

कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्य पूजा-पाठ प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दो सौ गज की दूरी पर अनावश्यक प्रवेश पर निषेध रहेगा। साइबर कैफे आदि के लिए डायरेक्शन जारी किया गया है। ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर के कुछ प्रमुख स्थानों पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी।सभी थाना प्रभारी को निर्देश जारी कर दिया गया है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे।