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नये कानून के तहत रेप के आरोपी को मात्र 192 दिन में मिली सजा

लखनऊ। असलहा तस्कर, हत्यारे, लुटेरे, दुष्कर्म करने वाले वाले या फिर अन्य आरोपियों के बारे में गौर करें तो पुलिस की ढीली पैरवी अपराधियों के लिए संजीवनी साबित हो रही है।लचर तफ्तीश और साक्ष्यों के अभाव में कई बार शातिर अपराधी जेल से रिहा हो जाते हैं। नतीजतन वही अपराधी बाद में पुलिस के लिए सिरदर्द साबित होते हैं। खास कर आमर्स एक्ट और विस्फोटक बरामद होने के मामलों की चुस्त पैरवी न होने से कई मामले अदालतों व थानों में लंबित हैं। जिस तरह से चिनहट पुलिस ने रेप के आरोपी को पैरवी कर 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया काश ऐसे ही पुलिस जांच पड़ताल में सक्रियता दिखाए तो अपराधियों पर लगाम कसी जा सकती है।

मात्र 192 दिन में प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस ने दिलवाई सजा

बता दें कि एक जुलाई 2024 से लागू हुए न्यायिक कानून के तहत मात्र 192 दिन में संबंधित अभियुक्त को प्रभावी पैरवी करते हुए यह सजा कराई गई है। महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत थाना चिनहट द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। नये कानून लागू होने के उपरान्त प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने वाला कमिश्नरेट लखनऊ में चिनहट थाना प्रथम स्थान पर है।

इन अधिकारियों के अथक प्रयास से यह हो पाया संभव

डीजीपी निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत (जनपद लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत सुनाये जाने वाली प्रथम सजा) पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अमित वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालय में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) शशांक सिंह के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) पंकज कुमार सिंह तथा सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड राधारमण सिंह के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष चिनहट भरत कुमार पाठक के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार हेड कास्टेबल मनोज कुमार के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी से आरोप पत्र संज्ञान होने से कुल 192 दिन के अन्तर्गत किया गया।

न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट द्वारा की गई यह कार्रवाई

जिसके फलस्वरूप न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट द्वारा 29 मार्च को वाद सं0-2225/24 मु.अ.सं.-438/24 धारा 64(1)/351(1)/115(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना चिनहट लखनऊ में निर्णायक फैसला दिया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त-अजय कुमार पुत्र राज कुमार निवासी बुद्ध विहार कालोनी थाना चिनहट लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दिया गया


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