पटना। चर्चित शिक्षक Faizal Khan उर्फ खान सर के सरेंडर की अटकलों के बीच शनिवार को नया मोड़ आ गया। जहां पूरे दिन उनके पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की चर्चा होती रही, वहीं अदालत में उनकी जगह उनके वकील पहुंचे और साफ कर दिया कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथ्यात्मक रूप से गलत है।
खान सर के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल ने किसी को गोली चलाने का निर्देश नहीं दिया था और न ही घटना में उनकी कोई भूमिका है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना पर्याप्त आधार के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
पुलिस की टीम खान सर के कोचिंग संस्थान के आसपास मौजूद रही
जानकारी के अनुसार, शनिवार को ही अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत का समय समाप्त हो जाने के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। अब सोमवार को जमानत याचिका दाखिल किए जाने की संभावना है। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक पुलिस के पास गिरफ्तारी का विकल्प खुला हुआ है।
उधर, शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक पटना पुलिस की टीम खान सर के कोचिंग संस्थान के आसपास मौजूद रही। बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने के कारण पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता थी, इसलिए बलपूर्वक गिरफ्तारी से परहेज किया गया।
खान सर सुबह 10 से 11 बजे तक कक्षा लेंगे
शनिवार सुबह छात्रों को संदेश भी मिला कि खान सर सुबह 10 से 11 बजे तक कक्षा लेंगे, लेकिन वे सामने नहीं आए। इसके बजाय उनके वकील ने मीडिया के सामने उनका पक्ष रखा और उन्हें निर्दोष बताया।मामला कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित फायरिंग से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, दोनों सुरक्षा गार्डों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने फायरिंग की थी। पुलिस का दावा है कि अंगरक्षकों ने बयान में कहा है कि हंगामे और मारपीट की स्थिति के बीच खान सर ने कथित तौर पर फायरिंग करने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने गोली चलाई।
खान सर के पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया
हालांकि खान सर के पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी।पटना पुलिस ने इस मामले में खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका पर क्या कदम उठाया जाता है और उससे पहले पुलिस खान सर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। यह मामला बिहार में शिक्षा जगत और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।
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