लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी, अतिवृष्टि और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देने के निर्देश दिए हैं। अब प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने किसानों, पशुपालकों और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए भी मुआवजे की व्यवस्था तय की है।
फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा
33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर, 12 माही फसल और कृषि वानिकी: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर । यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक के किसानों को मिलेगी।
खेतों से गाद हटाने के लिए भी मदद
अतिवृष्टि के कारण खेतों में जमा गाद और मलबा हटाने के लिए सरकार ने ₹18,000 प्रति हेक्टेयर तक सहायता देने का प्रावधान किया है, ताकि किसान दोबारा खेती शुरू कर सकें।
पशुहानि पर भी आर्थिक सहायता
सरकार ने पशुपालकों के लिए भी मुआवजे की राशि तय की है:
गाय-भैंस (दुधारू पशु): ₹37,500
बैल और घोड़ा: ₹32,000
बछड़ा, गधा, खच्चर और टट्टू: ₹20,000
भेड़, बकरी और सुअर: ₹4,000 प्रति पशु
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