मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बहुचर्चित 15 साल पुराने मैनाठेर कांड में शनिवार को अपर जिला जज-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार दिए गए 16 अभियुक्ताें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व प्रत्येक अभियुक्त पर ₹55,000-₹55,000 जुर्माना भी लगाया। गत 23 मार्च को अदालत ने सभी 16 आरोपितों को दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।

2011 को पुलिस एक आरोपित की तलाश में दबिश देने पहुंची थी

मुरादाबाद जनपद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के असालतनगर बघा गांव में 06 जुलाई 2011 को पुलिस एक आरोपित की तलाश में दबिश देने पहुंची थी। दबिश के दौरान धार्मिक पुस्तक के अपमान का आरोप लगाते हुए लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। गुस्साई भीड़ ने मुरादाबाद-संभल रोड पर तीन स्थानों पर जाम लगाते हुए मैनाठेर थाने और डींगरपुर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार और जिलाधिकारी राजशेखर को भीड़ ने घेर लिया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक पर उत्तेजित भीड़ ने हमला बोल दिया था

मौका देखकर डीएम वहां से चुपचाप अपने हमराहाें के साथ खिसक लिए थे और डीआईजी को अकेला छोड़ दिया था।इस दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक पर उत्तेजित भीड़ ने हमला बोल दिया था और उनकी पिस्टल छीन ली थी।मामले में डीआईजी के पीआरओ रवि कुमार की तहरीर पर 33 नामजद और करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद 25 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिनमें से 6 आरोपित नाबालिग होने के कारण उनकी फाइल किशोर न्यायालय भेज दी गई थी। सुनवाई के दौरान तीन आरोपितों की मौत हो चुकी है।

डीआईजी हमले में यह ठहराए गए दोषी

डीआईजी पर हमले में दोषी ठहराए गए मंजूर अहमद निवासी डींगरपुर, मो. अली, हाशिम निवासी ललवारा थाना मैनाठेर, मो. कमरुल, मो.मुजीफ निवासी मसेबी रसूलपुर थाना मैनाठेर, मो.यूनुस, अम्बरीश निवासी शाहपुर चामरान, कासिम निवासी परियावली थाना असमोली जिला संभल, मो.मोबीन उर्फ मोहम्मद मोहसिन निवासी बरखेड़ा थाना डिडौली जिला अमरोहा, मो. मुजीब, तहजीब आलम निवासी असदपुर थाना मैनाठेर, जाने आलम निवासी मिलक नवाब मैनाठेर, मो. निवासी असदपुर मैनाठेर और मैनाठेर के लालपुर निवासी रिजवान और ताहरपुर निवासी मो. फिरोज को शनिवार काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *