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LPG बुकिंग नियमों पर अफवाहें बेबुनियाद: सरकार ने किया बड़ा खुलासा, पुरानी व्यवस्था ही जारी

लखनऊ । रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग को लेकर हाल के दिनों में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पहले से लागू व्यवस्था ही जारी रहेगी।

25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन ही बना रहेगा

मंत्रालय के अनुसार, सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अंतराल में बदलाव किया गया है। इनमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग समयसीमा तय होने की बातें सामने आई थीं, जिन्हें सरकार ने पूरी तरह गलत बताया है।सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल शहरी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलिंडर रीफिल की बुकिंग का अंतर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन ही बना रहेगा। यह नियम सभी घरेलू एलपीजी कनेक्शन धारकों पर समान रूप से लागू होगा।

गैस की उपलब्धता को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई

इसी बीच कुछ जगहों पर गैस की उपलब्धता को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिलास्तर पर हुई बैठकों में अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस का दुरुपयोग व्यावसायिक कार्यों में न हो। साथ ही, जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।प्रशासन का कहना है कि गैस की आपूर्ति और वितरण पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें।

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