नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच बाधित रही। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्रीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी ओर, राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है।

5 पूर्व सदस्यों के निधन पर जताया शोक

सत्र की शुरुआत में लोकसभा में पूर्व सांसद कर्नल सोना राम चौधरी, विजय कुमार मल्होत्रा, रवि नाइक, धर्मेंद्र और श्रीप्रकाश जायसवाल सहित 5 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक जताया गया। सदन ने उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा

शोक प्रस्ताव के बाद जैसे ही सदन की नियमित कार्यवाही शुरू हुई और विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा करते हुए अध्यक्षीय आसन (वेल) के पास आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन चर्चा और संवाद का मंच है और इसे शांतिपूर्वक चलने देना चाहिए, लेकिन उनकी अपील का असर नहीं हुआ और विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे।

सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे

लगातार हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शुरू होने के लगभग 20 मिनट बाद ही सदन को अगले एक घंटे यानी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा। सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे और एसआईआर को लेकर अपना विरोध दोहराते रहे। अव्यवस्था के चलते अध्यक्ष को एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और इसे 2 बजे तक के लिए रोक दिया गया। हालांकि, राज्यसभा की कार्यवाही जारी है।

लोकसभा में पेश हुए तीन विधेयक, सांसद सौगत राय ने किया विरोध

संसद में शीतकालीन सत्र की शुरूआत के साथ केंद्र सरकार ने लोकसभा में आज तीन विधेयक पेश किए। इनमें ‘मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ शामिल हैं।

सांसद सौगत राय ने इन विधेयकों का विरोध किया

हालांकि टीएमसी सांसद सौगत राय ने इन विधेयकों का विरोध किया। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 राज्य में जीएसटी व्यवस्था को और सुचारू बनाने के लिए है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 के जरिए उत्पाद शुल्क में सुधार और समायोजन करने के लिए लाया जाना है। साथ ही, स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्धारित उपकर लगाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से सक्षम बनाया जाएगा।

मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 पारित

लोकसभा ने सोमवार को मणिपुर वस्‍तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधयेक-2025 को पास कर दिया है। यह विधयेक अध्यादेश की जगह लेगा। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही 02 दिसंबर तक के लिए स्थगित हो गई, जो मंगलवार सुबह 11:00 बजे फिर से शुरू होगी।

7 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था

इससे पहले संसद की शीतकालीन सत्र के पहले दिन केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 और मणिपुर वस्‍तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधयेक-2025 को पेश किया। मणिपुर वस्‍तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधयेक-2025, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (दूसरा संशोधन) अध्‍यादेश की जगह लेगा, जिसे 7 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था।

नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पेश किया

वित्त मंत्री ने इससे पहले लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पेश किया। यह विधयेक नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए रिसोर्स बढ़ाने और इन मकसदों के लिए उन मशीनों या दूसरे प्रोसेस पर सेस लगाने के लिए है, जिनसे कुछ सामान बनाया या प्रोड्यूस किया जाता है और उससे जुड़े या उससे जुड़े मामलों के लिए है। इसके अलावा सीतारमण ने संसद के निचले सदन लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश किया। ये विधयेक सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में और बदलाव करेगा। इस तरह लोकसभा में पेश किए गए तीन विधेयकों में से ‘मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित हो गया है।

40 फीसदी रेट का प्रस्ताव दिया गया

केंद्र और राज्यों की वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सर्वोच्‍च संस्‍था 56वीं जीएसटी काउंसिल ने 5, 12, 18 और 28 फीसदी के टैक्‍स स्लैब को मिलाकर 2, 5 और 18 फीसदी में लगभग 375 वस्‍तुओं पर जीएसटी रेट को सही करने का फ़ैसला किया था। इसके अलावा अल्ट्रा-लग्‍जरी चीजों पर 40 फीसदी रेट का प्रस्ताव दिया गया है। नए जीएसटी टैक्स रेट 22 सितंबर, 2025 को लागू किए गए हैं। इन चीजों और सेवाओं पर जीएसटी रेट में बदलाव को लागू करने के लिए राज्य के जीएसटी कानूनों में बदलाव करना जरूरी था।

यह भी पढ़े : कार में छिपाकर ले जा रहे थे 300 संरक्षित तोते, दो तस्कर गिरफ्तार

यह भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल से ट्रैक्टर चोरी कर यूपी में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

यह भी पढ़े : सीएम योगी बोले, यूपी में ड्रग माफिया बख्शे नहीं जाएंगे

यह भी पढ़े : पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर किया ध्वजारोहण, आरएसएस सरसंघचालक भी मौजूद

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *