एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । सुरक्षित महिला, सशक्त प्रदेश की भावना को साकार करते हुए जौनपुर पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। विगत 15 दिनों में महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों के 9 मामलों में 10 अभियुक्तों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई है।

कई मामलों में दोषियों को दिलाई गई सजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के नेतृत्व में प्रदेशभर में महिला अपराधों पर त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की कार्यवाही चल रही है।इसी क्रम में जौनपुर पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के माध्यम से दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, हत्या व पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाई।

12 हजार से 27 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया

इन अभियुक्तों को 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा तथा 12 हजार से 27 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया है।सजा पाने वालों में थाना पवारा, मीरगंज, खेतासराय, गौराबादशाहपुर, मड़ियाहूँ, कोतवाली, बदलापुर व जफराबाद थानों के अभियुक्त शामिल हैं।पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत की गई है, ताकि अपराधियों में भय और समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत हो।

थानावार प्रमुख मामलों का विवरण

थाना पवारा -अभियुक्त गुलाब बिन्द को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 अर्थदंड।

थाना मीरगंज -अभियुक्त इन्द्रेश कुमार दूबे व निर्मला देवी को धारा 304बी में 10 वर्ष का कारावास व 12,000-12,000 अर्थदंड।

थाना खेतासराय -अभियुक्त दिलशेर अंसारी को धारा 376(1) भादवि व पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 27,000 अर्थदंड।

थाना गौराबादशाहपुर – किशोर अपचारी को धारा 376 व पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 अर्थदंड।

थाना मड़ियाहूँ -अभियुक्त इस्लाम पुत्र समीउल्लाह को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000 अर्थदंड।

थाना कोतवाली -अभियुक्त प्रदीप सरोज को धारा 366, 506 भादवि में 5 वर्ष का कारावास व 16,000 अर्थदंड।

थाना बदलापुर – अभियुक्त अनुराग यादव को धारा 376, 506 भादवि व एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कठोर कारावास व 22,000 अर्थदंड।

थाना गौराबादशाहपुर -अभियुक्त पिन्टू गौतम को धारा 376 एबी भादवि व पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 22,000 अर्थदंड।

थाना जफराबाद – अभियुक्त बखेडू निषाद को धारा 376 भादवि व पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 अर्थदंड।

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