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नाबालिग यौन अपराध के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ ।लखनऊ पुलिस के मिशन शक्ति 5.0 और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है। थाना मोहनलालगंज क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता के साथ यौन शोषण करने वाले मातादीन पुत्र बेचालाल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदण्ड सुनाया है। यह फैसला पुलिस और अभियोजन पक्ष की सशक्त तैयारी और प्रभावी पैरवी का परिणाम है। लखनऊ पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य अपराधियों पर नियंत्रण पाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाना है, जिससे समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आरोपी के अनैतिक कृत्य से नाबालिग हो गई गर्भवती

14 अप्रैल 2016 को थाना मोहनलालगंज में शिकायत दर्ज कराई गई कि आरोपी मातादीन ने नाबालिग पीड़िता के साथ अनैतिक कृत्य किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर विवेचना शुरू की। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और दो माह 16 दिवस में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

पुलिस और अभियोजन की भूमिका

मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त लखनऊ और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के निर्देशन में दक्ष टीम गठित की गई। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज की टीम ने मजबूत सबूत जुटाए। थाना प्रभारी दिलेश कुमार सिंह और पैरोकार सुनील कुमार के अथक प्रयास तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को दोषी ठहराने में सफलता मिली।

अर्थदण्ड न देने पर तीन माह का और भुगतना होगा कारावास

मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त मातादीन को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदण्ड सुनाया। दोषी को 10-10 वर्ष की सजा और समान रूप से 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड दिए गए। अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ममता रानी चौधरी ने कहा, यह फैसला समाज को सशक्त संदेश देता है कि महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति लखनऊ पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे जघन्य अपराधियों को कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम हर स्तर पर निरंतर कार्यरत हैं।

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