एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ।राजधानी के शहीद पथ पर होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए कामर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया था लेकिन यातायात विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब शरीद पथ पर दिन में केवल छह घंटे छोटे कॉमर्शियल वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी। इसके लिए बकायदा निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात रहने वाली ट्रैफिक सिपाहियों को भी निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समय के बाद अगर कोई काॅमर्शियल वाहन शहीद पथ से गुजरे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दो साल पहले हुए हादसे के बाद से रोक दिए गए थे सभी काॅमशियल वाहन
डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि रविवार को उनकी व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई। जिसमें तय हुआ कि अब शहीद पथ पर सुबह 11 बजे शाम पांच बजे तक छोटे भारी वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी। इसके बाद कोई छोटे भारी वाहन शहीद पथ पर नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि करीब दो साल पहले शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। जिसके बाद से शहीद पथ पर सभी प्रकार के कॉमर्शियल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
व्यापारियों की दिक्कत को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने लिया निर्णय
बीते कुछ महीने से व्यापारियों की मांग पर छोटे कॉमर्शियल वाहन जैसे पिकअप, डाला का चलाने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों का कहना था कि छोटे कामर्शियल वाहनों के रोक से उनके व्यापार में दिक्कत आ रही है। माल ढुलाई का खर्चा उनका बढ़ गया है। व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए निर्णय लिया गया कि सुबह व शाम को जब पीक आॅवर होता है तो ऐसे समय में छोटे काॅमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। केवल सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक ही छोटे कॉमर्शियल वाहनों को शहीद पथ पर चलने की छूट प्रदान की गई है।
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