उप्र न्यूज़देश प्रदेशराजनीति

माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

एसएमयूपीन्यूज, ब्यूरो। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार की अदालत में एक अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में इसके लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी।

जिस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है वो 2005 में हुए तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा है। इस घटना को गाजीपुर के मोम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दिया गया था। कहा गया कि अंसारी ने इस वारदात में पहली बार एके-47 का इस्तेमाल किया था।

29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।

अफजाल को चार साल की सजा

माफिया मुखतार अंसारी तथा अफजाल अंसारी को गैगेंस्टर मामले मे शनिवार को गाजीपुर एमपी एमएलए कोटॅ ने मुखतार अंसारी को दस साल तथा बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई ।साथ ही मुखतार पर पांच लाख तथा अफजाल पर एक लाख जुर्माना भी लगाया है ।अफजाल को भारी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया जबकी मुखतार पहले से ही बांदा जेल मे बंद है ।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button