प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनायी है।

राहुल गांधी ने क्या दिया था बयान

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, जानबूझकर नहीं दिया बयान

मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान सूरत सेशंस कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने जानबूझकर बयान नहीं दिया है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

राहुल गांधी के समर्थन में लगे नारे

राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी शहर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए। उन्होंने पोस्टर थाम रखे थे, जिन पर शेर-ए-हिंदुस्तान और भाजपा की तानाशाही के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी लिखा था।

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