लखनऊ । वर्ष 2013 में जनपद गाजीपुर के ब्लाक गदौरा में स्थित परेगन शाह का तालाब, सेवराई चीर पोखरा, मां कामाख्याधाम गहमर, देवकली स्थल एवं कीनाराम स्थल, देवल के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्गीकरण के लिये यूपी शासन ने द्वारा अवगुक्त धनराशि 817.06 लाख रुपये के सापेक्ष पर्यटन विकारा एवं सौन्दर्गीकरण की योजनाओं में गानक के अनुरूप कार्य पूर्ण न कराकर मात्र 117.60 लाख रूपये का कार्य कराकर उप्र. राजकीय निर्माण निगम यूनिट वाराणसी के अधिकारियों, कर्मचारियों, संबन्धित उप ठेक्केदार व फर्म द्वारा 699.48 लाख रुपये का शासकीय धन का आपराधिक दुर्विनियोग एवं गबन करके राजकोष को क्षति पहुचांयी गयी है।
कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध शासकीय धन का दुरूपयोग
मानक के अनुरूप कार्य न होने और शासकीय धन की बंदरबाट किये जाने पर अविनाश चंद्र मिश्र, संयुक्ता निदेशक पर्यटन, विंध्याचल मंडल वाराणासी के द्वारा वर्ष 2017 में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध शासकीय धन का दुरूपयोग, गबन और क्षति कारित करने के सम्बन्ध में थाना गहमर, जनपद गाज़ीपुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2018 में शासन ने इस अभियोग की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, वाराणासी को आबंटित किया।
अधिकारियों व कर्मचारियों सहित ठेकेदारों को भी दोषी पाया
ईओडब्ल्यू ने विवेचना में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित ठेकेदारों को भी दोषी पाया।यूपी शासन की प्राथमिकता में शामिल इस प्रकरण में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिये मुख्यालय, ईओडब्लू, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में ईओडब्लू्. सेक्टर वाराणसी के पुलिस अधीक्षक, डी प्रदीप कुमार ने अभियुक्तो की तलाश व गिरफ्तारी के लिये एक टीम का गठन किया गया था। 25 नवंबर की रात्रि कानपुर से ईओडब्लू की गिरफ्तारी टीम द्वारा इस घटना में संलिप्त अभियुक्त गोपाल सिंह कुशवाहा, वर्तमान जेई पीडब्लूडी को कानुपर उसे गिरफ्तार किया गया है।
कोर्ट वाराणसी में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जायेगी
अभियुक्त गोपाल सिंह कुशवाहा जेई पीडब्लूडी तत्कालीन समय में प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में उप अभियन्ता के पद पर नियुक्त थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी मु.अ.सं.-467/2017, अपराध धारा 409, 477ए, 120बी भा.५०वि. एवं 13(2) भ्र.नि.अधि., थाना-गहमर जनपद गाजीपुर अन्तर्गत की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट वाराणसी में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जायेगी। प्रकरण मे शामिल अन्य दोषियों के विरूद्र भी लगातार धर-पकड़ की कार्रवाई चलेगी। गिरफ्तारी टीम-निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा, उपनि. जटाशंकर पाण्डेय, मुख्य आरक्षी विनोद,मुख्य आरक्षी रामाश्रय सिंह एवं आरक्षी राजकिशोर सभी ईओडब्लू वाराणसी।