सम्भल । उत्तर प्रदेश के संभल में एक पत्नी ने पति को जिंदा जलाकर मार डाला था। वजह सिर्फ पति का काला रंग था। जबकि पत्नी को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। वह बात-बात में पति को नीचा दिखाती। कहती-तुम मेरे काबिल नहीं हो। अलग होने की धमकी देती। फिर एक दिन घर में ही पेट्रोल डालकर पति को जला दिया। तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई। 4 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतक के भाई ने भाभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बिचैटा गांव निवासी सतवीर की हत्या में उसकी पत्नी प्रेमश्री को आजावीन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सतवीर की शादी वर्ष 2017 में पैगा रफातपुर निवासी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं से हुई थी। 15 अप्रैल 2019 को सोते समय सतवीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। इलाज के दौरान सतवीर की मौत हो गई थी। सतवीर के भाई हरवीर सिंह ने भाभी प्रेमश्री पर भाई को जलाकर मारने का मामला दर्ज कराया था।

सांवला रंग होने के कारण पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी

इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि मरने से पहले सतवीर ने पुलिस को बयान दिया था कि सांवला रंग होने के कारण पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। बेटी के जन्म के छह माह बाद भी पत्नी की सोच नहीं बदली और उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत में हुई। गवाह, साक्ष्य व सतवीर के मरने से पूर्व दिए गए बयान के आधार पर प्रेमश्री पर पति की हत्या का दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद सोमवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

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