लखनऊ । थाना अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में पंजीकृत मुकदमा की विवेचना उच्च न्यायालय द्वारा एसटीएफ यूपी से कराये जाने के पारित आदेश के अनुपालन में इस अभियोग में वांछित अभियुक्त पवन पाण्डेय पूर्व विधायक (सन 1991) (शिवसेना), विधानसभा अकबरपुर, अम्बेडकरनगर को बाराबंकी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। पवन पाण्डेय पुत्र जगमोहन पाण्डेय निवासी कोटवा महमदपुर थाना कोतवाली अकबरपुर अम्बेडकरनगर के रहने वाले हैं। उन पर धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

आठ करोड़ की जमीन का बीस लाख में करा लिया था फर्जी इकरारनामा

उल्लेखनीय है कि 9 मई 2020 को वादिनी चम्पा देवी पत्नी स्व. केदारनाथ सिंह ग्राम नासिरपुर बरवा पोस्ट अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के पति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के बाद अकबरपुर से बसखारी हाईवे स्थित वादिनी की भूमि (कीमत लगभग 8 करोड़) को हड़पने की नियत से बाहुबली पवन पाण्डेय व उसके समर्थक मुकेश तिवारी द्वारा वादिनी के पुत्र अजय सिंह को नशे का इंजेक्शन देकर दिनांक 25 अगस्त 2020 को फर्जी इकरारनामा करा लिया गया था।

जिसमें उक्त जमीन की कीमत 20 लाख रुपये दर्शायी गयी। कुछ समय पश्चात नीतू सिंह पुत्री हरिहर सिंह निवासी इटायल अतरौलिया आजमगढ़ के नाम से नगर पालिका अकबरपुर में वादिनी के परिवार रजिस्टर में अजय सिंह की पत्नी के रूप में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया था एवं आर्य समाज मन्दिर सफेदाबाद बाराबंकी का फर्जी विवाह प्रमाण पत्र दाखिल किया। 23 अक्टूबर 2020 की सांय 4.30 बजे वादिनी के पुत्र अजय सिंह की शादी के बाद 6.30 बजे सड़क दुर्घटना में मृत्यु होना बताया गया।

इन धाराओं में अम्बेडकर नगर में दर्ज हुआ था मुकदमा

इस सम्बन्ध में चम्पा देवी पत्नी स्व. केदारनाथ सिंह ग्राम नासिरपुर बरवा पोस्ट अकबरपुर, अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में मु.अ.सं. 319/2022 धारा 419, 420, 467, 467, 471, 120बी भादवि का अभियोग बनाम पवन पाण्डेय, मुकेश तिवारी गोविन्द यादव लाल बहादुर सिंह दीपनारायण शर्मा, नीतू सिंह आदि पंजीकृत कराया गया था। इस अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा करते हुए अभियुक्ता नीतू सिंह आदि पांच नफर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसमें से दो जमानत पर है तथा तीन जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त पवन पाण्डेय व शेष अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध मामूली धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त कर दी गयी थी।

कोर्ट ने एसटीएफ से मुकदमे की विवेचना करने का आदेश किया पारित

उक्त के उपरान्त अभियुक्ता नीतू सिंह एवं अभिषेक तिवारी द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ में अलग-अलग तथ्यों पर जमानत याचिकाएं योजित की गयी। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए 19 जून 2023 को उपरोक्त मुकदमें की विवेचना एसटीएफ यूपी से कराये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में सत्यसेन यादव अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उप्र. के पर्यवेक्षण में अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना प्रारम्भ की।

साथ ही साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के क्रम में इलेक्ट्रानिक दस्तावेजी एवं तथ्यगत साक्ष्य व गवाहो के बयान के उपरान्त अभियुक्त पवन पाण्डेय के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर शुक्रवार को इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प भिटरिया, थाना रामसनेहीघाट, बाराबंकी के पास से अभियुक्त पवन पाण्डेय को आवश्क बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त पवन पाण्डेय वर्ष-1991 में शिवसेना पार्टी से अकबरपुर विधानसभा से विधायक चुना गया था। इसके विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर एवं आस-पास के जनपदों में लगभग सैकड़ों अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली अकबरपुर अम्बेडकरनगर में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया।

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