लखनऊ । आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। ताकि चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष कराया जा सके। इसी के तहत पुलिस महानिदेशक कार्यालय से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण व तैनाती के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक तथा निरीक्षक व उप निरीक्षक, जिनकी सेवाएं एक जनपद में तीन वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनका तबादला किया जाएगा। यह सारा कार्य इसी माह के अंदर में पूरा करके शासन को अवगत कराना है।

लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण की नीति जारी

प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नियुक्त पुलिस कर्मियों का भी तबादला होगा। स्थानातंरण नीति में केवल 31 मई 2024 तक सेवानिवृत्ति होने वाले पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 31 मई 2024 तक सेवानिवृत होने वालों का तबादला नहीं राजनीतिक दल की पूर्वाग्रह की शिकायत पर भी तबादला होगा।

इसीलिए शासन के निर्देश पर गठिक स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समस्त एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों से ऐसे पुलिसकर्मियों का तबादला करके सूची पुलिस महानिदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देश दिया गया है। चूंकि जारी निर्देश के अनुसार पुलिस कर्मियों का तबादला 30 सितंबर तक किया जाना है।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय से आदेश हुआ जारी

एडीजी स्थापना संजय सिंघल की तरफ से जारी आदेश में कहा कहा गया है कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक व उप निरीक्षक पुलिस अपने गृह जनपद में नियुक्त हो तो उसे जनपद से स्थानान्तरित किया जाए। पुलिस निरीक्षक के प्रकरण में वह निरीक्षक जो कट आफ डेट 31 मई 2024 तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर रहे हैं, उनको उस जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जाना है।

जो निरीक्षक 31 मई 2022 से पूर्व उस विधान सभा क्षेत्र में हुए सामान्य व उप निर्वाचन में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त है, को भी उस जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जायेगा। जो उपनिरीक्षक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की अवधि कट आफ डेट 31 मई 2024 तक उस पुलिस सब डिवीजन में पूर्ण कर रहे है, का स्थानान्तरण उस पुलिस सब डिवीजन से दूसरे पुलिस सब डिवीजन जो उस विधान सभा क्षेत्र में न पड़ता हो में स्थानान्तरित किया जाना है ।

31 मई 2024 तक सेवानिवृत्ति होने वाले पुलिस कर्मियों का नहीं होगा ट्रांसफर

अगर जिले के छोटे क्षेत्र की वजह से यह किया जाना सम्भव न हो तो उसे जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जाय। जो उपनिरीक्षक 31 मई से पूर्व उस विधान सभा व लोक सभा क्षेत्र में हुए सामान्य व उपनिर्वाचन में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, का भी स्थानान्तरण उस पुलिस सब डिवीजन से अन्य विधान सभा क्षेत्र में किया जाय।तीन वर्ष की अवधि में निरीक्षक व उप निरीक्षक की उस जनपद में पदोन्नति से पूर्व की नियुक्ति अवधि को भी जोड़ा जायेगा।

ऐसे निरीक्षक व उप निरीक्षक जो आगामी छह माह कट आॅफ 31मई 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें उपरोक्त निदेर्शों से मुक्त रखा जायेगा परन्तु वे चुनाव सम्बन्धित कर्तव्यों में नियोजित नहीं किये जायेंगे। यदि किसी कर्मी के विरूद्ध विगत चुनाव में शिकायत के आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया हो अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी हो तो उससे निर्वाचन सम्बन्धी कार्य नहीं लिया जाय।

पुलिस कर्मियों का तबादला 30 सितंबर तक किया जाएगा

कोई भी निरीक्षक व उपनिरीक्षक के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत या किसी राजनैतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है तो उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय, यदि प्रकरण गम्भीर है और जोन व कमिश्नरेट में समायोजन सम्भव नहीं है तो प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाय। कोई भी निरीक्षक व उपनिरीक्षक जो जनपदीय पुलिस में कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव कारण सहित इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाय।

ऐसे में अनुरोध है कि है कि उपरोक्त विषयक प्रावधानों से आच्छादित हो रहे निरीक्षक व उपनिरीक्षक का जनपद व परिक्षेत्र व जोन कमिश्नरेट स्तर पर समायोजन व स्थानान्तरण की कार्रवाई विलम्बतम 30 सितंबर 2023 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय और इस आशय का प्रमाण पत्र प्रारूप संख्या – 01 इस मुख्यालय को उपलब्ध करायें कि उक्त निदेर्शों के अनुरूप आपके जोन , कमिश्नरेट ,परिक्षेत्र , जनपद स्तर पर निरीक्षक, उपनिरीक्षक के स्थानान्तरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गयी है ।

एक प्रारूप भरकर डीजीपी कार्यालय में करना होगा जमा

उक्त निदेर्शों के विपरीत कोई निरीक्षक, उपनिरीक्षक जोन, कमिश्नरेट, परिक्षेत्र, जनपद स्तर पर स्थानान्तरण व समायोजन किया जाने के लिए शेष नहीं है। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस आयुक्त उक्त के अतिरिक्त ऐसे कर्मियों जिनका समायोजन जोन, कमिश्नरेट के अन्तर्गत सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उनका नामांकन सेवा विवरण निर्धारित संलग्नक प्रारूप-2 में तथा ऐसे निरीक्षक ,उप निरीक्षक जिनके विरूद्ध कोई जांच व शिकायत प्रचलित हो और उनका समायोजन जोन व कमिश्नरेट स्तर पर न हो पा रहा हो तो उनका विवरण संलग्न प्रारूप-तीन में 30 सितंबर 2023 तक इस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि उक्त अधिकारियों के समायोजन व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जा सके।

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