लखनऊ। विधायक अब घर, दफ्तर या कार में बैठकर वर्चुअली विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। विधायक सदन में मोबाइल फोन, झंडे, बैनर, प्रतीक या कोई प्रदर्शन करने योग्य वस्तु नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष की पीठ के पास स्वयं नहीं जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो पटल पदाधिकारी को पर्ची भेज सकेंगे। उप्र. विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023 में ई-विधान के तहत सदन की कार्यवाही को अधिक से अधिक ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है।
नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। मंगलवार तक इस पर विधायक संशोधन प्रस्ताव दे सकेंगे।बुधवार को नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना है। मंजूरी के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र नई नियमावली के तहत संचालित होगा। विधायकों के सवालों के जवाब सहित अन्य सूचनाएं संबंधित विभाग से ऑनलाइन ली जा सकेंगी और ऑनलाइन ही विधायकों को दी जाएंगी।
सपा ने विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और महंगाई के मुद्दे को लेकर हंगामा कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सपा की ओर से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अध्यादेश 2023 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2023 का भी विरोध किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सपा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश-2023 (द्वितीय एवं तृतीय संशोधन) पर भी सवाल खड़े कर सकती है।