एसएमयूपीन्यूज, ब्यूरो। यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन जारी करने के बाद मंगलवार को बृजभूषण की पेशी हुई थी। सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला आ गया। दिल्ली पुलिस ने बेल का विरोध किया है। 25 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी गई।

अब बीस जुलाई को साढ़े बारह बजे होगी सुनवाई

अब अदालत 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी, जहां नियमित जमानत पर सुनवाई हो सकती है।बृजभूषण शरण सिंह के अलावा उनके करीबी और कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है। महिला पहलवानों ने उनपर आरोप लगाए हैं कि वो ऐसे वक्त में बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कराते थे जब वो अकेले रहते थे।

1599 पन्नों की चार्जशीट

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्‍ली पुलिस ने गत 15 जून को राउस एवेन्‍यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चार्टशीट में आरोपी बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। चार्जशीट में कुल 44 विटनेस हैं और कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के सपोर्ट में बयान दिए हैं।

पुलिस के पास डिजिटल सबूत मौजूद

छह बालिग महिला पहलवानों ने दोनों के खिलाफ यौन उत्‍पीड़न का केस दर्ज करवाया है। इस केस में बृजभूषण के खिलाफ सात गवाह मिले हैं। यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता पहलववानों ने दिल्‍ली पुलिस को जांच के दौरान सबूत के तौर पर पांच तस्‍वीरें सौंपी हैं। डिजिटल सबूत भी दिए गए हैं जिन्‍हें पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा गया है। कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता महिला पहलवानों को देने के निर्देश दिए थे।

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