एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्चस्तरीय बैठक में बाढ़ से प्रभावित इलाकों, आगामी त्योहारों की तैयारियों, कानून-व्यवस्था, ड्रोन संचालन और हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने और अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।
बाढ़ राहत कार्यों में कोई कोताही नहीं
सीएम ने स्पष्ट कहा कि राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
सभी जिलों में कंट्रोल रूम 24×7 क्रियाशील रहें और नियमित रिपोर्ट राहत आयुक्त को भेजें।
बाढ़ शरणालयों में महिला सुरक्षा, बच्चों के लिए दूध, पौष्टिक भोजन व चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
किसी भी व्यक्ति को जर्जर भवन में न रहने दिया जाए, तुरंत बाढ़ शरणालय में शिफ्ट कराया जाए।
राहत सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा की रैंडम चेकिंग हो।
कटान वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए, और क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कर पात्रों को आवास व पट्टा प्रदान किया जाए।
रेस्क्यू में केवल बड़ी नावों का इस्तेमाल किया जाए, छोटी व मझोली नावों पर रोक लगाई जाए।
त्योहारों को लेकर विशेष निर्देश
श्रावण सोमवार: शिवालयों में सुरक्षा, बिजली व्यवस्था और साफ-सफाई पुख्ता की जाए।
रक्षाबंधन: 8 से 10 अगस्त तक माताओं-बहनों को यूपी रोडवेज व नगरीय बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी।
जन्माष्टमी: मंदिरों में स्वच्छता, सुरक्षा और शांतिपूर्ण आयोजन के निर्देश; शोभायात्राओं के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य।
स्वतंत्रता दिवस: हर घर तिरंगा अभियान को भव्य तरीके से मनाया जाए; 4.60 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य।
2-8 अगस्त तक तिरंगा निर्माण
9-12 अगस्त: तिरंगा यात्रा व मेले
13-15 अगस्त: घर-घर तिरंगा फहराने की अपील
ड्रोन से अफवाह और दहशत पर सीधी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्कूल पेयरिंग में मानकों के पालन पर जोर देते हुए अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आने देने का निर्देश दिया।सीएम ने अधिकारियों से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने को कहा।मुख्यमंत्री ने हालिया दिनों में पश्चिमी यूपी में ड्रोन के जरिए अफवाह फैलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।
ड्रोन दहशत वाले जिलों में स्थायी रेड जोन घोषित करने के निर्देश
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, संपत्ति तक जब्त की जा सकती है।
अफवाह फैलाने पर बीट पुलिस, ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें।
अफवाहों के चलते हिंसा या मारपीट की घटना पर संबंधित थानाध्यक्ष और अफसर होंगे जिम्मेदार।
24 घंटे गश्त बढ़ाई जाए, ड्रोन दहशत वाले जिलों में स्थायी रेड जोन घोषित करने के निर्देश।
जनहित से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही या अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों को हर जिम्मेदारी समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से निभाने के निर्देश दिए गए हैं।
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