गांधीनगर सेशन कोर्ट Gandhinagar Session Court ने आसाराम बापू Asaram Bapuको महिला अनुयायी से रेप के मामले में आजीवन कारावास life imprisonmentकी सजा सुनाई है।सोमवार को कोर्ट ने आसाराम Asaram को दोषी ठहराया था। आज सजा पर फैसला होना था।आसाराम Asaram के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। बता दें कि आसाराम बापू Asaram Bapu फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, जहां वह एक नाबालिग लड़की Minor girlके साथ दुष्कर्म rape के मामले में उम्रकैद life prison की सजा काट रहा है।

कोर्ट ने आसाराम Asaram को धारा 376 2 (C) के तहत बलात्कार, 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत तरीके से हिरासत में रखना), 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 357 (हमला) और 506 ( भारतीय दंड संहिता की आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।

आसाराम Asaram और उनके बेटे नारायण साईं पर लगा था आरोप

2013 में सूरत की दो बहनों ने 2001 और 2006 के बीच हुई रेप की घटनाओं के लिए आसाराम Asaram और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं थीं। जिनमें उन दोनों पर बलात्कार और अवैध ढंग से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया था। अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आसाराम ने बड़ी बहन के साथ अहमदाबाद आश्रम में रेप किया, जबकि उसके बेटे नारायण साईं ने सूरत में छोटी बहन के साथ रेप किया।

इस मामले में आसाराम Asaram का बेटा नारायण साई, पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती के साथ चार महिला शिष्याएं भी आरोपी बनाई गई थीं। लेकिन सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों पर गौर करते हुए अदालत ने आसाराम के अलावा बाकी सभी को बरी कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की थी।

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