लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्जी का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। ऐसे केस में अगर आरोपी (आशीष मिश्रा) को जमानत दी जाती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कानून अपना काम करेगा। दोनों केसों में कुल 400 गवाह हैं। वो दोषी है या नहीं ये ट्रायल का विषय है। सवाल ये है कि इस समय जमानत दी जाए या नहीं।हम उसे एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में नहीं मान रहे हैं, लेकिन जमानत दिए जाने पर आपकी क्या आशंकाएं हैं? जमानत का विरोध करने का आधार क्या है? चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है। चार्ज फ़्रेम हो चुका है।

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