लखनऊ। उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने दो टूक निर्देश दिये हैं कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गामार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं।

अपने सरकारी आवास पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए। वहीं मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में एक माह तक डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिये हैं।

डग्गामार वाहनों को सड़क पर आने से पहले ही रोकें

मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देशित करते हुए कहा कि आखिर डग्गामार और बिना परमिट वाली बसें सड़कों पर कैसे बेरोकटोक घूम रही हैं। ऐसी बसों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ अभियान चलाएं और इनके मालिकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित करते हुए कहा है कि जहां भी इस प्रकार की बसों का संचालन हो रहा है, वहां के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पंजीकृत सभी यात्री बस और स्कूल बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की जांच की जाए। इसके बाद कहीं भी कोई अप्रिय घटना हुई तो सीधे सीधे परिवहन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कहा कि डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहन किसी भी दशा में सड़क पर न उतरने पाए। उन्होंने कहा कि डग्गामार और बिना परमिट वाली बसों को सड़क पर आने से पहले ही रोकना होगा।

एक माह तक चलेगा सघन अभियान

मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग के आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं कि एक माह तक अनवरत रूप से सड़क अभियान चलाया जाए। इस दौरान यात्री बसों के साथ ही स्कूली वाहनों की भी चेकिंग की जाए।

उन्होंने इसके लिए प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर संभागीय परिवहन अधिकारियों की तिथिवार ड्यूटी लगा दी है। साथ ही निर्देश दिये हैं निर्धारित तिथियों में प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सम्बन्धित टोल प्लाजा पर स्वयं उपस्थित होकर सम्भाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों के साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। चिन्हित स्थानों पर एक-एक इण्टरसेप्टर तैनात की जाएगी। इस दौरान की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी और फोटो विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित की जाएगी

अधिकारियों की प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर लगाई ड्यूटी

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश चंद्रभूषण सिंह ने आज समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन), समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं कि एक माह तक अनवरत रूप से सड़कदुर्घटनाओं को रोकने हेतु यात्री / स्कूली वाहनों की चेकिंग की जाय।

उन्होंने इसके लिए प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर संभागीय परिवहन अधिकारियों की तिथिवार ड्यूटी लगाई है(सूची संलग्न है)।साथ ही निर्देश है कि निर्धारित तिथियों में प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सम्बन्धित टोल प्लाजा पर स्वयं उपस्थित होकर सम्भाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों के साथ प्रवर्तन कार्यवाही करेंगे।

सड़क दुर्घटनाएं अत्यंत ही चिन्ता का विषय

चिन्हित स्थानों पर अनन्य रूप से एक-एक इण्टरसेप्टर तैनात की जाएगी। कृत कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना एवं फोटो विभागीय व्हाट्स एप्प ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के किसी भी प्रकार का विचलन ग्राह्य नहीं होगा।परिवहन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाएं अत्यंत ही चिन्ता का विषय है। सड़क सुरक्षा तथा स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं।उन्होंने कहा कि यात्री वाहन एवं स्कूली वाहनों की दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक है कि वाहनों के समस्त प्रपत्र वैध हों तथा वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करें।

बिना बीमा व फिटनेस वाले वाहनों का हो चालान

परिवहन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत कुल यात्री / स्कूली वाहनों के सापेक्ष अधिकतर वाहनों की फिटनेस / परमिट वैध नहीं है, जिसके कारण किसी भी अप्रिय घटना होने के कारण परिवहन विभाग प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। उन्होने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि वाहन पोर्टल के माध्यम से आपके जनपदों में पंजीकृत यात्री/स्कूली वाहनों की सूची प्राप्त कर उनमें से फिटनेस, परमिट, बीमा आदि की वैधता समाप्त होने पर ऐसे वाहनों के विरूद्ध चालान/बन्द की कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाय।

चेकिंग के दौरान पाये गये यात्री यानों को चेक करते समय वाहन एआईएस 119 में निर्धारित मानकों को पूर्ण करे तथा किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर वाहन को आवश्यक रूप से थानों / सुरक्षित स्थानों पर निरूद्ध किया जाय। इसके साथ ही यात्री वाहनों के ऊपर बने लगेज कैरियर पर अधिक ऊँचाई तक सामान लादकर वाहन का संचालन किया जाता है, उक्त लदान 1.5 फीट से अधिक होने पर सामान उतरवाकर ही संचालन कराया जाय।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी करें जांच

परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / पंजीयन अधिकारी अपने-अपने जनपदों में यात्री/स्कूली वाहनों की सूची वाहन पोर्टल से प्राप्त कर फिटनेस, परमिट, बीमा आदि प्रपत्र वैध न होने पर सम्बन्धित वाहन स्वामियों को इस आशय का नोटिस निर्गत करें। उन्होंने हाल ही परिवहन मंत्री के स्वयं औचक निरीक्षण का संज्ञान लेते हुए उक्त निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है

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