विनीत वर्मा,लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में अब नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने परिजनों की खैर नहीं है। चूंकि यातायात विभाग यातायात नियमों को लेकर कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। अब सड़क पर नाबालिग छात्र-छात्रा वाहन चलाते मिल गए तो वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के साथ-साथ पचीस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका अनुपालन राजधानी लखनऊ में सोमवार से शुरू कर दिया गया। पहले दिन अभियान चलाकर जागरूक करने के साथ-साथ चालान करने की कार्रवाई की गई।
यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की अब खैर नहीं
जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी की कमिश्नरेट पुलिस की यातायात पुलिस 18 वर्ष से कम आयु के स्कूली छात्र और छात्राओं के वाहन चलाने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिये अभिभावकों से अपील है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने के लिए न दें ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाईं जा सके।
कमिश्नरेट पुलिस ने यातायात नियमों का उलंघन करने वाले अभिभावकों और वाहन स्वामियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी करते हुए कहा की यातायात नियमों का उलंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान रोजाना चलाया जाएगा। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस के बिना पाए जाने पर अभिभावक, संरक्षक, वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
यातायात पुलिस ने नाबालिग छात्र छात्राओं और बच्चों द्वारा दो पहिया और चार पहिया चलाने को लेकर सख्त कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए है।पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देश पर डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने राजधानी में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को नाबालिग बच्चों,छात्र और छात्राओं द्वारा यातायात नियमो की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके बाद सोमवार से राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से अवगत कराया।
यातायात विभाग द्वारा लागू किया गया है यह नियम
ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने राहगीरों और स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र व छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाईसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपनें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दो पहिया, चार पहिया वाहन किसी भी दशा में वाहन ना दें। यदि यातायात पुलिस लखनऊ द्वारा अभियान के दौरान ऐसे वाहनों को पाया गया जिनका संचालन नाबालिग द्वारा किया जा रहा था।
वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कि जायेगी। साथ हीअभिभावक,संरक्षक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा या पचीस हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही एक वर्ष के लिए वाहन कि परमिशन को रदद किया जायेगा। वही आपराधिक गतिविधि में संलिप्त बच्चों का 25 वर्ष तक कि उम्र में लाइसेंस नहीं बन सकता है
18 साल से कम उम्र वालों की रफ्तार पर लगी ब्रेक
सोमवार को राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने 18 साल से कम उम्र में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान की कार्रवाई की गई। इसके अलावा कमर्शियल और स्कूल वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। सोमवार को यातायात पुलिस व लखनऊ पुलिस स्कूल खुलते ही नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया।
एक तरफ पुलिस स्कूलों के पास छुट्टी के समय पहुंचकर बच्चों के जीवन के प्रति लापरवाही करने वाले अभिभावकों को जागरूक करते हुए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दो पहिया और चार पहिया वाहन संचालन न करने की अपील की, तो कही आवश्यकता पड़ने पर चालान भी काटा।
शहर में अभियान चलाकर स्कूल वाहनों के खिलाफ हुई कार्रवाई
नाबालिगो के वाहन संचालन पर रोक लगाने और जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत सोमवार को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात मध्य क्षेत्र के निर्देशन में हजरतगंज क्षेत्र में वेंकटेश्वर सिंह, टीआई हजरतगंज तथा देशदीपक सिंह, कैसरबाग क्षेत्र प्रभारी एवं यातायात पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाकर 18 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र, छात्राओं द्वारा दोपहिया,चारपहिया वाहनों के संचालन के विरूद्ध चालान किए गए। साथ ही अभिभावकों को जागरूक करते हुए भविष्य के लिये चेतावनी दी गयी।
ट्रैफिक पुलिस जागरूकता व चालान की सख़्ती से व्यवस्था को सुधारने में जुटी
अभियान के दौरान छात्र,छात्राओं को ले जा रहे स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई और अनफिट वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के दौरान थाना हजरत गंज प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने ट्रैफिक पुलिस का साथ स्कूली वाहनों की फिटनेस को लेकर चेकिंग की।
ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली बच्चों की छुट्टी के समय सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हुए कहा कि अपनें 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मोटर वाहन ना दें, तथा शहर की यातयात व्यवस्था को सुगम व सुचारू रूप से संचालन में यातायात पुलिस का सहयोग करें।