विनीत वर्मा, लखनऊ । एसटीएफ यूपी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति के वन्यजीवों व उनके अंगो की तस्करी करने वाले गिरोह के तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रतिबंधित व संरक्षित प्रजाति के 505 पक्षी, तीन लोहे का पिंजरा, एक मोटर साइकिल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम शहजाद पुत्र इकलाख, सैदगोरारी, पो. खेतासराय, थाना खेतासराय, जिला जौनपुर।

एसटीएफ को काफी दिनों से थी इनकी तलाश

वन्य जीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो (WCCB) भारत सरकार की पहल पर एसटीएफ यूपी द्वारा पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों एवं संरक्षित प्रजाति के जीवों एवं उनके शारीरिक अंगों की तस्करी करने वाले गिरोहांे के विरूद्ध वाइल्ड लाईफ संरक्षण हेतु अभिसूचना संकलन का कार्य एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाता रहा है।

इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। ज्ञात हुआ कि जनपद बस्ती में वन्यजीवों एवं संरक्षित प्रजाति के जीवों का अवैध व्यापार किया जा रहा है।

बस्ती से एसटीएफ ने अभियुक्त को दबोचा

उप निरीक्षक सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में मु0आ0 संतोष सिंह, मु0आ0 अंजनी कुमार यादव, मु0आ0 राजकुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षी नीरज सिंह व मु0आ0 रजनीश सिंह की एक टीम जनपद बस्ती पहुँचकर जमीनी सूचना एवं अन्य स्रोतों से अभिसूचना संकलन का कार्य कर रही थी, इस दौरान मुखबिर द्वारा ज्ञात हुआ कि राम जानकी मार्ग से प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के पक्षियों को अवैध व्यापार हेतु ले जाया जा रहा है।

इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा शारदा नंद तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, हर्रैया रेंज, हर्रैया, जनपद बस्ती मय हमराहियान को साथ लेकर सूचना विकसित करते हुए एक जुलाई को समय लगभग 07ः58 बजे सायं अभियुक्त उपरोक्त को रामजानकी मार्ग, रानीबगिया के पास, हर्रैया, जनपद बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया।

जौनपुर लेकर जा रहा था प्रतिबंधित पक्षियों को

जिसके कब्जे से 505 अदद पक्षी (Chestnut muniya, Scaly-breasted) एवं अन्य बरामदगी (उपरोक्तानुसार वर्णित) हुई।गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह बरामद प्रतिबन्धित पक्षियों को लेकर जनपद जौनपुर जा रहा था। प्रतिबन्धित पक्षियों की तस्करी का कार्य वह पिछले कई वर्षो से कर रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1977 की धारा 2, 16ख, 9, 39, 48, 49 बी, 50, 51, 52 क, 57 भारतीय वन अधिनियम के अनुसार कार्यवाही क्षेत्रीय वन अधिकारी, हर्रैया रेंज कार्यालय द्वारा की जा रही है।

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