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फायरिंग मामले में खान सर को पटना कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

मामले में अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिलने से तत्काल गिरफ्तारी की आशंका टल गई

पटना। चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को गोलीबारी मामले में पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी के खतरे से राहत मिल गई है।

इस मामले में जानबूझकर फंसाया गया

सोमवार को खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि खान सर को इस मामले में जानबूझकर फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था

गौरतलब है कि खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास, हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला हाल ही में उनके कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में

पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर कदमकुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया गया था। इस मामले में खान सर के अलावा उनके दो सुरक्षाकर्मियों दीपक कुमार और तालेबर सिंह को भी नामजद किया गया है। दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं।

अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया

इसी मामले में दोनों सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, गोलीबारी प्रकरण से जुड़े एक अन्य पक्ष, ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

वकील ने बताया साजिश का मामला

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में दलील दी कि खान ग्लोबल स्टडीज के मुख्य द्वार पर हुई घटना के बाद संस्थान के एक कर्मचारी ने दूसरे कोचिंग संस्थान के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके जवाब में विरोधी पक्ष ने भी एक एफआईआर दर्ज करवा दी और उसी में खान सर का नाम शामिल करा दिया गया।

प्रतिस्पर्धा के कारण खान सर को इस मामले में घसीटा गया

वकील का कहना है कि घटना के दौरान यदि किसी सुरक्षाकर्मी ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की भी हो, तो उसके लिए सीधे तौर पर खान सर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा के कारण खान सर को इस मामले में घसीटा गया है।

पुलिस से मांगी गई केस डायरी

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पुलिस से केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन (इंजरी रिपोर्ट) तलब किया है। अदालत इन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद आगे की सुनवाई करेगी।फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर को बड़ी राहत मिली है, लेकिन मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। आने वाले दिनों में अदालत के अगले आदेश और पुलिस जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

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