संभल। जिले में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंवासा ब्लॉक के सैफ खां सराय गांव में गाटा संख्या 452 की करीब 0.1340 हेक्टेयर (लगभग दो बीघा) जमीन पर बने मकान, मस्जिद और दरगाह को अवैध मानते हुए हटाने का आदेश दिया गया है।
करीब 7 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम आफताब हुसैन और उनके भाई मेहताब हुसैन को इस अवैध कब्जे का जिम्मेदार मानते हुए करीब 7 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रशासन के अनुसार यह जमीन ग्राम समाज की है और चकबंदी के दौरान इसे पेड़ लगाने के लिए आरक्षित किया गया था। सरकारी अभिलेखों में यह भूमि किसी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं पाई गई।
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली
बताया गया कि 24 जून 2025 को क्षेत्रीय लेखपाल राहुल धारीवाल ने इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर ग्राम सभा बनाम आफताब हुसैन के नाम से मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इमाम पक्ष ने राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।
अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी
मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने दावा किया कि निर्माण करीब 20 वर्ष पुराना है और यह संपत्ति वक्फ संख्या 3037 के अंतर्गत दर्ज है। हालांकि तहसीलदार कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जमीन को ग्राम समाज की बताते हुए अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी कर दिया।तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार यदि आरोपित स्वयं जमीन खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाएगा और लगाए गए जुर्माने की राशि की वसूली भी करेगा।
