लखनऊ। राजधानी के अलीगंज थाना क्षेत्र में दर्ज 7 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सफलता “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।मामला वर्ष 2017 का है, जब पीड़िता ने आरोपी जयप्रकाश तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, अवैध पुनर्विवाह, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।

मजबूत साक्ष्य और गवाह बने फैसले की नींव


पुलिस और अभियोजन टीम ने अदालत में सशक्त साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ आरोप साबित हो सके।मजबूत साक्ष्य और गवाह बने फैसले की नींव

अदालत का सख्त फैसला


माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए—

  • कठोर आजीवन कारावास
  • ₹1,10,000 का अर्थदंड
    की सजा सुनाई है।

पीड़िता को आर्थिक राहत


अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी, जिससे उसे न्याय के साथ आर्थिक सहारा भी मिल सके।

ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता


यह मामला “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लखनऊ पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसमें पुराने मामलों में तेजी से सुनवाई कर दोषियों को सजा दिलाई जा रही है।

कानून का सख्त संदेश

इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को देर से ही सही, लेकिन सजा जरूर मिलती है।

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