एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से ‘बिजली बिल राहत योजना’ लागू होने जा रही है। यह योजना घरेलू (LMV-1) और छोटे वाणिज्यिक (LMV-2) उपभोक्ताओं के लिए बेहद राहतकारी साबित होगी। पहली बार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज व सरचार्ज माफी के साथ मूलधन पर भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही छोटी-छोटी किस्तों में भुगतान की सुविधा और बिजली चोरी मामलों में मुकदमे व एफआईआर के निस्तारण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

उपभोक्ता जितनी जल्दी पंजीकरण और बकाया जमा करेंगे

ऊर्जा विभाग के अनुसार, उपभोक्ता जितनी जल्दी पंजीकरण और बकाया जमा करेंगे, उतना अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बढ़े हुए बिल औसत खपत के हिसाब से अपने-आप कम हो जाएंगे। योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित नेवर-पेड और लॉन्ग-अनपेड उपभोक्ताओं को राहत देना और राजस्व वसूली में तेजी लाना है।योजना को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) व्यापक अभियान चला रहा है।

विशेष कैंप लगाकर पंजीकरण कराया जाएगा

शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक में कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाए, फोन कॉल किए जाएं, नोटिस, पाम्पलेट और बकाया सूचना पत्र घर-घर पहुंचाए जाएं। जिन क्षेत्रों में अधिक बकायेदार हैं, वहां विशेष कैंप लगाकर पंजीकरण कराया जाएगा। सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, कॉलर ट्यून सहित सभी प्लेटफॉर्म पर बड़े स्तर पर प्रचार किया जाएगा।

पंजीकरण प्रक्रिया

उपभोक्ता योजना का लाभ पाने के लिए www.uppcl.orgपर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए 2000 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद उपभोक्ता को अपने शेष बकाया भुगतान का विकल्प चुनना होगा। छूट का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। भुगतान वेबसाइट या किसी भी कैश काउंटर पर किया जा सकेगा। साथ ही योजना से जुड़े विवादित और न्यायालय में लंबित मामलों का भी समाधान संभव होगा।योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों और कलेक्शन एजेंसियों हेतु प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। योजना की जानकारी 1912 हेल्पलाइन पर उपलब्ध है।

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