एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने प्रदेश भर के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को एक अहम सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत एवं अन्य आपराधिक मामलों से संबंधित सभी निर्देश मैनुअल प्रणाली के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे। यह निर्णय हाईकोर्ट के 9 दिसंबर के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
आपराधिक मामलों के निस्तारण में अनावश्यक होता है विलंब
जारी सर्कुलर में कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में पुलिस थानों से न्यायालय तक निर्देश पहुंचाने में काफी समय लग जाता है, जिससे आपराधिक मामलों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जमानत जैसे मामलों में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीधे तौर पर जुड़ी होती है, ऐसे में देरी न्याय के उद्देश्य के विपरीत है।
हाईकोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर प्रेषित किए जाएंगे
हाईकोर्ट की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि मैनुअल प्रक्रिया के कारण पुलिसकर्मियों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है, साथ ही सरकारी संसाधनों और सार्वजनिक धन की भी अनावश्यक हानि होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जमानत एवं अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पैरोकार के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे हाईकोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर प्रेषित किए जाएंगे।
सरकारी अधिवक्ताओं को समय पर निर्देश प्राप्त होंगे
इस नई व्यवस्था से सरकारी अधिवक्ताओं को समय पर निर्देश प्राप्त होंगे, जिससे न्यायिक कार्यवाही में तेजी आएगी और मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा। पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से न्यायालयों पर भी कार्यभार का दबाव कम होगा।इस प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) को लागू किया गया है।
आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलना भी सुनिश्चित होगा
आईसीजेएस के माध्यम से पुलिस, अभियोजन और न्यायालय के बीच डिजिटल समन्वय स्थापित किया जाएगा।सरकारी स्तर पर इस कदम को न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल जमानत मामलों में देरी कम होगी, बल्कि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलना भी सुनिश्चित होगा।
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