एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ ।  उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में सवारी भरे ई रिक्शा को रोडवेज की बस से टक्कर लग जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई, वहीं छः लोग घायल हो गए।पुलिस के अनुसार गुरुवार की सुबह उक्त सभी लोग पहाड़पुरा से एक ई रिक्शा में बैठकर प्यारेपुरा की तरफ जा रहे थे। अभी ई रिक्शा माता पोखरा के समीप पहुंचा था तभी आजमगढ़ डिपो से संबंधित एक रोडवेज बस पीछे से आई और सड़क पर ही ई रिक्शा को टक्कर लग गया।

सभी लोग देवरिया के सलेमपुर कस्बे के रहने वाले

इस हादसे में ई-रिक्शा में सवार तीन महिलाओं मजहबी अंसारी 65 वर्ष, नूरी 30 वर्ष व शाहीन 33 वर्ष की मृत्यु हो गई व चार बच्चों सहित छः लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिम रफीक, शाहिद, सानिया, सोमैया, अनबिया व रोकैया शामिल हैं। ई रिक्शा में सवार सभी लोग मऊ शहर के दक्षिण टोला थाना अंतर्गत बुलकीपुरा में एक शादी समारोह में भाग लेने आए हुए थे। उक्त सभी लोग देवरिया जनपद के सलेमपुर कस्बे के रहने वाले हैं।

घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंची डीएम व एसपी

दुर्घटना की खबर की गंभीरता को लेते हुए जिला अस्पताल में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा व पुलिस अधीक्षक इलमारन जी ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए कमान अपने हाथों में ले लिया है।जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने बताया कि घायलों के उचित और बेहतर इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर हायर सेंटर के लिए भेजा जाएगा वहीं पुलिस अधीक्षक इलमारन जी ने बताया कि रोडवेज की बस को कब्जे में ले लिया गया है जांच की जाएगी विधिक कार्रवाई भी की जाएगी अभी घायलों के इलाज की व्यवस्था में प्रशासन लगा हुआ है।

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नोएडा में निर्माणाधीन मकान हादसा, चार मजदूरों की मौत

नोएडा के थाना रबूपुरा क्षेत्र के गांव नगला हुकुम में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हुए। घटना तब हुई जब मकान की शटरिंग खोली जा रही थी और छत भर-भराकर नीचे गिर गई। मलबे में दबे कुल 12 मजदूरों को कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक चले बचाव एवं राहत कार्य के दौरान बाहर निकाला गया। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चार की मृत्यु हो गई। मृतकों में जीशान, शकीरा, कामिल और नदीम शामिल हैं।

विधायक ने मृतकों व घायल मजदूरों को उचित मुआवजा देने की बात कही

थाना रबूपुरा के वरिष्ठ उप निरीक्षक अश्वनी यादव ने मकान मालिक महाबीर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 105 बीएनएस) में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। कानून के अनुसार लापरवाही से किसी की जान जाने पर आरोपी को 5 से 10 साल तक कारावास या आजीवन सजा हो सकती है।मीडिया के अनुसार, यह इलाके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए विस्थापित गांवों में शामिल हैं। मुआवजा अधिक पाने के लिए कई लोग घटिया सामग्री से मकान बना रहे हैं। इस घटना के बाद जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और मृतकों व घायल मजदूरों को उचित मुआवजा देने की बात कही।

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