एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली-एनसीआर से सटे प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित) और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में लागू होगा।
पटाखों को लेकर सरकार का यह है कहना
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। खासकर सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर का इलाका खतरनाक स्तर तक प्रदूषण झेलता है। पटाखों का धुआं इसमें और बढ़ोत्तरी करता है, जिससे बुजुर्गों और बीमार लोगों को भारी दिक्कत होती है।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत कार्रवाई होगी।
उल्लंघन करने वाले को पांच साल तक की जेल हो सकती है।
उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अदालत चाहे तो सजा और जुर्माना दोनों भी दे सकती है।
इतना ही नहीं, यदि कोई लगातार नियम तोड़ता है तो हर दिन के लिए 5000 अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ेगा।
ऐसे करें शिकायत
लोगों से अपील की गई है कि यदि उनके आसपास पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री या जलाने जैसी गतिविधियां हो रही हों तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें।
कॉल करें: 112
व्हाट्सएप: 7570000100
एसएमएस: 7233000100
फेसबुक: @112UttarPradesh
ट्विटर: @112UttarPradesh
इसके अलावा, लोग सीधे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://uppcb.up.gov.in
पर जाकर “Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)” विकल्प पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
प्रदूषण रोकने की बड़ी पहल
सरकार और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम जनहित में है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब सख्ती जरूरी है। सर्दियों में धुंध और धुएं के कारण सांस की बीमारियां, अस्थमा और हृदय रोग के मरीजों की स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे में पटाखों पर रोक लगाना बेहद जरूरी कदम है।
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