एसएमयूपीन्यूज,लखनऊ । नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त निर्देशानुसार, 8 अक्टूबर 2024 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को रेड जोन यानी नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है।

एयरपोर्ट पर ड्रोन संचालन पर सख्त रोक

यह निर्णय एयरपोर्ट क्षेत्र और उसके आसपास के वायु क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है। बढ़ती ड्रोन गतिविधियों और संभावित सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए, यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।निर्देश के अनुसार, एयरपोर्ट के ऊपर एवं आसपास के क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAVs) के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अधिकृत अनुमति के ड्रोन उड़ाना अब भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा।

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पड़ेगा भारी

प्रशासन ने साफ किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 एवं यूएवी संचालन से जुड़े नियमों के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था या समूह को जुर्माना, गिरफ्तारी या अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने आम नागरिकों, संस्थाओं और संगठनों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूरी तरह से पालन करें और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करें। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों को कोई राहत नहीं दी जाएगी।

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महत्वपूर्ण बिंदु

-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र घोषित हुआ नो-ड्रोन जोन।

– बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब दंडनीय अपराध।

-उल्लंघन पर भारतीय विमानपत्तन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई।

-नागरिकों से नियमों का पालन कर सुरक्षा में सहयोग करने की अपील।

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