लखनऊ । राजधानी के सर्विलांस,क्राइम टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना इटौंजा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र इंटौजा में माँ दुर्गा ज्वैलर्स की दुकान में चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से थाना इटौंजा क्षेत्र मे ज्वैलरी की दुकान व थाना महिगवां क्षेत्र की दुकान के अंदर से चोरी किया गया सामान व घटना में प्रयुक्त एक चार पहिया वाहन बरामद किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम शिवम वर्मा पुत्र जगजीवन वर्मा निवासी काशीपुरवा थाना बदूसराय जनपद बाराबंकी ,सुभाष लोधी पुत्र राजकुमार लोधी निवासी दक्षिण टोला बंकी थाना कोतवाली नगर बाराबंकी,शिवम वर्मा पुत्र जगजीवन वर्मा निवासी काशीपुरवा थाना बड्डू सराय जनपद बाराबंकी है।

25 मार्च को इंटौजा में ज्वैलर्स की दुकान में हुई थी चोरी

डीसीपी उत्तरी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 25 मार्च को थाना क्षेत्र इंटौजा में माँ दुर्गा ज्वैलर्स दुकान में चोरी हो जाने के सम्बन्ध 26 मार्च को थाना स्थानीय पर सत्यम शर्मा पुत्र रामलखन शर्मा निवासी अकडरिया खुर्दथाना इटौंजा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना को पुलिस उपायुक्त उत्तरी द्वारा त्वरित अनावरण के लिए पुलिस टीम गठित की गयी तथा थाना स्थानीय की पुलिस टीम, सर्विलांस,क्राइम टीम(डीसीपी उत्तरी) द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए शनिवार को साक्ष्य के आधार पर न्यू एसआर वीडियोज नीम चौराहा थाना कोतवाली नगर बाराबंकी से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

घटना में प्रयोग किया वाहन भी बरामद

अभियुक्तों के बयान से उनके साथ काम करने वाले सुभाष लोधी पुत्र राजकुमार लोधी व शिवराज कश्यप पुत्र मनोहर कश्यप निवासीगण दक्षिण टोला बंकी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी व अमित पुत्र मिश्रीलाल व सुमित पुत्र कामता, झिरी पुत्र अज्ञात निवासी खेवली का पुरवा थाना देवा जनपद बाराबंकी की भी संलिप्तता पायी गयी ।

अभियुक्तों की निशानदेही पर एक अन्य अभियुक्त शिवराज कश्यप पुत्र मनोहर कश्यप निवासी दक्षिणटोला बंकी थाना कोतवाली नगर बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद हुआ। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त वाहन से एक सफेद धातु की ईंट करीब 400 ग्राम, घटना मे प्रयुक्त लोहे का सब्बल व कास्मेटिक का सामान बरामद किया गया ।

अभियुक्तों ने चोरी करने की बात कबूली

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मिलकर थाना महिगवां क्षेत्र के अंतर्गत भी चोरी की घटना कारित किये जाने की बात स्वीकार की गयी ।थाना महिगवां पर पंजीकृत अभियोग की घटना से सम्बन्धित चोरी गया लैपटाप व कास्मेटिक की दुकान से चोरी हुआ 36 अंगूठी पीले रंग की, 200 कान की बाली पीले रंग की, 08 कान की झुमकी पीले रंग की, 9 सफेद रंग की चूड़ी का सामान व नगदी अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद की गयी। इस वारदात में शिवराज, सुभाष व शिवम के साथ तीन अन्य अमित, सुमित और झिरी भी शामिल है जो फरार चल रहे है। जिनकी तलाश जारी है।

अपना खर्च चलाने के लिए करते है लूट, चोरी व नकबजनी

इन सभी के द्वारा चोरी, लूट व नकबजनी की घटना कारित कर अपना खर्चा चलाया जाता है । तीन व्यक्तियों को उनके द्वारा किये गये अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया।अभियुक्तगण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वाहन के कागज मांगे गये तो कोई कागज नहीं उपलब्ध करा सके,जिन्हे अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया । अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ज्वैलर्स की दुकान मे शटर तोड़कर उसमे रखी नगदी व जेवरात चोरी करना अपराध करने का यह तरीका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

शिवराज कश्यप पुत्र मनोहर कश्यप निवासी दक्षिण टोला बंकी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 19 वर्ष व्यवसाय – कैटरिंग का काम ।

सुभाष लोधी पुत्र राजकुमार लोधी निवासी दक्षिण टोला बंकी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष व्यवसाय – फोटोग्राफी का काम ।

शिवम वर्मा पुत्र जगजीवन वर्मा निवासी काशीपुरवा थाना बड्डू सराय जनपद बाराबंकी उम्र करीब 22 वर्ष व्यवसाय – फोटोग्राफी का काम ।

अभियोग में वांछित अभियुक्तों का विवरण

अमित पुत्र मिश्रीलाल निवासी खेवली का पुरवा थाना देवा जनपद बाराबंकी ।

सुमित पुत्र कामता निवासी खेवली का पुरवा थाना देवा जनपद बाराबंकी ।

झिरी पुत्र अज्ञात निवासी खेवली का पुरवा थाना देवा जनपद बाराबंकी ।

इनके कब्जे से चोरी का यह सामान हुआ बरामद

5900/- रू0 नगद

04 अदद अंगूठी सफेद धातु

01 अदद छल्ला सफेद धातु

01 अदद सफेद धातु की ईंट करीब 400 ग्राम

01 अदद लैपटाप लीनोवो कम्पनी का

36 अदद अंगूठी पीले रंग की

200 अदद कान की बाली पीले रंग की

08 अदद कान की झुमकी पीले रंग की

09 अदद सफेद रंग की चूड़ी

एक अदद लोहे का सब्बल घटना में प्रयुक्त 01 अदद चार पहिया गाड़ी VOLKSWAGON VENTO TDI संख्या UP32EZ2303 (207 एमवी एक्ट)

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