लखनऊ । शातिर अभियुक्ता कमलावती वर्मा पत्नी सुरेश कुमार वर्मा निवासिनी फ्लैट नंबर 1102 ए डब्लू एचओ अपार्टमेंट तेलीबाग थाना पीजीआई हालपता 2/212 विकासखण्ड थाना गोमतीनगर द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति, जिसकी कीमत 2,75,07,206 (दो करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार दो सौ छः रूपये) को यूपी गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया- कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने का अन्तिम आदेश पारित किया गया।
आदेश 18 दिसंबर 2024 को सम्पति कुर्क करने का हुआ था आदेश
न्यायालय पुलिस आयुक्त द्वारा शातिर अभियुक्ता कमलावती वर्मा पत्नी सुरेश कुमार वर्मा पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में उनके द्वारा अपराध के माध्यम से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी अब तक चिन्हित सम्पत्ति कीमत करीब 2,75,07,206 (दो करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार दो सौ छः रूपये) को यूपी गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश 18 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था।
आज फिर से कुर्की का अंतिम आदिश किया गया पारित
आदेश के माध्यम से कमलावती वर्मा को प्रश्नगत संपत्तियों के संबंध में वैध स्रोत दर्शित किये जाने का अवसर दिया गया, परन्तु कमलावती वर्मा प्रश्नगत संपत्तियों के अर्जन का वैध स्रोत दर्शित करने मे असफल रही। राज्य की ओर से विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश कुमार सिंह द्वारा मुख्य रुप से कहा गया, कि कमलावती वर्मा के पास प्रश्नगत संपत्तियों के अर्जन का कोई वैध ज्ञात स्रोत नहीं हैं, इसलिए कुर्की आदेश अन्तिम रुप से पारित किए जाने योग्य हैं। संयुक्त निदेशक अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सोमवार को कमलावती वर्मा की कुर्क संपत्तियों को अन्तिम रुप से राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।
कमलावती 2016 में अपराध में पूर्णतया संलिप्त हो गयी
कमलावती वर्मा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था तथा विवाह गैंगलीडर अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा से हुआ। धीरे-धीरे अपने पति के आपराधिक कृत्यों में सहयोग करते हुए अपराध जगत में प्रवेश कर वर्ष 2016 में अपराध में पूर्णतया संलिप्त हो गयी। वह अपने पति गैंगलीडर सुरेश कुमार वर्मा सह अभियुक्त घनश्याम वर्मा (पुत्र), अनिता वर्मा (पुत्री) व अन्य साथियों के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए अपराध कारित करने लगी। अभियुक्ता कमलावती वर्मा उपरोक्त अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित किये गये धन से विलासिता पूर्ण जीवन अपने परिवार के साथ जीने लगी तथा अपराध को अन्जाम देने के लिए तथा अपने गैंग के गैंगलीडर व सदस्यों के साथ अपराध जगत में प्रवेश कर गयी।
इस तरह इनके द्वारा की जा रही थी लोगों से ठगी
कमलावती वर्मा अपने गैंग के गैंगलीडर व सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से अपराध करने के लिए गैंग बनाकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन प्रशासन में अपनी ऊंची पहुंच का झांसा देकर भारत सरकार का कूटरचित व फर्जी दस्तावेज व प्रपत्र दिखाकर भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यूपी के विभिन्न जिलों में सोलर पम्प व पानी की टंकी सेनिटेशन यूनिट लगाने का प्रोजेक्ट कार्य व टेण्डर देने व लोकलुभावन स्कीम के नाम पर आम जनमानस के लोगों से भारी-भरकम रकम सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हड़प लेती थी ।
सुनियोजित तरीके से अपराध करने में सहयोग करती थी
कूटरचित व फर्जी प्रपत्र दिखाकर आमजनमानस के लोगों से एग्रीमेंट तैयार कर आरएस फाउण्डेशन ट्रस्ट व आरएस एसोसिएट्स एण्ड सन्स के विभिन्न खातों में आमजनमानस से ठगे गये रूपये प्राप्त कर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ अनैतिक ढंग से प्राप्त करती थी, जिसमें अभियुक्ता कमलावती वर्मा गैंगलीडर सुरेश कुमार वर्मा व अन्य अभियुक्तगण को सुनियोजित तरीके से अपराध करने में सहयोग व सहायता प्रदान करती थी।
इनके पास कोई आय का ज्ञात वैध स्रोत नहीं मिला
अभियुक्ता के उक्त आपराधिक कृत्यों से जनता में इतना भय व दहशत व्याप्त हो गयी है, कि सामान्यतः जनता के लोग उसके आपराधिक कृत्यों के सम्बन्ध में शिकायत करने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाते हैं, और अपराध के माध्यम से ही अब तक चिन्हित 2,75,07,206/- (दो करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार दो सौ छः रूपये) की धनराशि की सम्पत्ति है, जिसके अर्जन का अभियुक्ता के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का ज्ञात वैध स्रोत नहीं है।