लखनऊ । एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विभिन्न कम्पनियों के मोबाईल व वाई-फाई टावर लगाने के नाम पर करोड़ो की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत पांच सक्रिय सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुनील श्रीवास्तव पुत्र स्व. सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव , अजय कुमार सिंह पुत्र विभूति सिंह, अतीउल्लाह अंसारी पुत्र स्व. रमजान, पदुम नाम दूबे पुत्र मारकण्डेय दूबे है, तीनों निवासी ग्राम तेन्दुआवारी, थाना गौरी बाजार, देवरिया है। साथ ही पांचवा गंगेश्वर पाण्डेय उर्फ गोलू पाण्डेय पुत्र उमेश पाण्डेय निवासी ग्राम सेमरा थाना कसया कुशीनगर का है।
एसटीएफ ने इनके कब्जे से यह सामान किया बरामद
एसटीएफ ने इनके कब्जे से आठ मोबाइल फोन,13,200 रुपये नकद, छह रिलायंस जिओ इंफो. लि. के एम.डी. की ओर से जारी जिओ वाईफाई,मोबाइल टावर का कन्फर्मेशन लेटर, एक ग्राम प्रधान कलावती का मोबाइल टावर लगवाने के लिए आवेदन पत्र, एक भारत वाईफाई कम्पनी के एमडी की ओर से जारी कूटरचित एनओसी, एक भारत सरकार व गवर्मेन्ट आफ इण्डिया की ओर से जारी कूटरचित एनओसी,तीन ड्राइविंग लाइसेन्स, एक वोटर आईडी, सात एटीएम कार्ड, तीन मुहर विभिन्न पदनाम की, एक क्रेटा कार बरामद किया है।
एसटीएफ को काफी दिनों से थी इनकी तलाश
एसटीएफ यूपी को विगत काफी दिनां से विभिन्न मोबाईल कम्पनियों के टावर एवं वाई-फाई टावर लगवाने के नाम पर ग्राम प्रधानों एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों लोगों को फोन करके कूटरचित दस्वातेज के आधार पर ठगी करने वाले सक्रिय गिरोह के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों व टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।
अमरोहा और रायबरेली भी टावर लगवाने के नाम पर की थी ठगी
अभिसूचना संकलन के क्रम में उ.नि. जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मु.आ. मृत्युन्जय सिंह, कवीन्द्र साहनी, बीर प्रताप, आरक्षी अजीत सिंह, चालक राकेश मिश्र की टीम भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि विभिन्न कम्पनियों का मोबाइल टावर एवं वाई-फाई टावर लगवाने के नाम पर ठगी से सम्बन्धित अभियोग थाना आदमपुर, जनपद अमरोहा में पंजीकृत है। उक्त अभियोग की तकनीकी विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इसी गिरोह के सदस्यों द्वारा प्रेम बाबू पुत्र रमेश कुमार निवासी पूरे मियॉ मजरे सहमदा, थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली से भी ठगी की गयी है।
एसटीएफ ने गाेमतीनगर विस्तार से सभी को दबोचा
जिसके सम्बन्ध में थाना-डलमऊ, जनपद रायबरेली में मुकदमा पंजीकृत है। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मोबाइल टावर एवं वाई-फाई टावर लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य गोमतीनगर, लखनऊ में किसी से मिलने आने वाले है, जो उपरोक्त अभियागों से सम्बन्धित भी है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थाना डलमऊ, रायबरेली में पजीकृत अभियोग के विवेचक से सूचना साझा करते हुए उनको साथ लेकर रामकथा पार्क विदर्भखण्ड, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ के पास से आवष्यक बल प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।
टावर लगाने के नाम पर इस तरह करते हैं ठगी
गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गिरोह है, जो प्रदेश के अलग-अलग जनपदो में ग्राम प्रधानों एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों को फोन के माध्यम से व रजिस्टर्ड पत्र भेजकर उनसे विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल/वाई-फाई टावर लगवाने की बात कहकर 20-30 लाख रुपए एडवांस मनी, परिवार के एक व्यक्ति को रू0 25 हजार प्रति माह की नौकरी एवं जगह के किराये के तौर पर रू0 25 हजार प्रति माह मिलने का प्रलोभन देते है। सम्बन्धित व्यक्ति के तैयार हो जाने पर उससे पंजीकरण शुल्क के रूप में 780/- रुपए, प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर 15-20 हजार रुपए जमा कराते है।
काम होने के बाद बंद कर लेते है फोन
साथ ही 20-30 लाख रुपए की एडवांस धनराशि को बैंक से रिलीज कराने हेतु सम्बन्धित बैंक के मैनेजर के नाम पर एडवांस मनी पर 1-5 प्रतिशत कमिशन जमा कराते है तथा धीरे-धीरे कमिशन का प्रतिशत तब तक बढ़ाते रहते है जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति पैसा जमा करना बन्द नहीं कर देता है। इसके उपरान्त अपना फोन बन्द कर देते है। इसी अवधि में गिरोह के अन्य सदस्य आवेदक को भारत सरकार/बीएसएनएल द्वारा जारी कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र, सम्बन्धित मोबाइल कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित एनओसी व कन्फर्मेशन लेटर भेज कर आस्वस्त करते रहते है जिससे वह ठगी का शिकार बनता है।
यह पूरा गिरोह 2013 से निरन्तर सक्रिय
गिरोह वर्ष-2013 से निरन्तर सक्रिय है, जिसके सदस्यो के विरूद्ध जनपद-प्रतापगढ़, सीतापुर सहित अन्य कई जनपदों में भी अभियोग पंजीकृत है। जिसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली में पंजीकृत थाना-डलमऊ, जनपद रायबरेली में मु0अ0सं0 0371/2024 धारा 317(2), 317(4) 336(3), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित विवेचक द्वारा की जा रही है।