विनीत वर्मा, लखनऊ । एक जुलाई से तीन नये कानून को लागू कर दिया गया है। इस नये कानून के तहत यूपी में सबसे पहले पहला मुकदमा अमरोहा जनपद में और दूसरा मुकदमा बरेली जिले में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार से राजधानी लखनऊ के निगोहा थाने में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही इसे लेकर प्रदेश के सभी थानों में जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

अमरोहा में गैर इरादतन हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुआ

जानकारी के लिए बता दें कि तीन नया कानून लागू करने को लेकर यूपी पुलिस पहले से ही तैयार थी। इसलिए सोमवार को जैसे ही तीन नया कानून लागू हुआ तो सबसे पहला मुकदमा अमरोहा जनपद के रहरा थाने में गैर इरादतन हत्या के मामले में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता 2023) की धारा 106 के तहत दर्ज हुआ है, जो खेत में किसान की करंट लगने से हुई मौत से संबंधित है।

इस मामले में दो लोगों को नामजद किया गया है। इसके बाद फिर दूसरा मुकदमा बरेली के बारादरी थाने में सुबह 10.17 बजे बीएनएस की धारा 97 के तहत दर्ज हुआ है। यह प्रकरण बरेली के अपोलो अस्पताल से एक माह के बच्चे का अपहरण करने से संबंधित है, जिसमें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

तीसरा मुकदमा आगरा में दर्ज किया गया

इसी प्रकार से तीसरा मुकदमा तीसरा मुकदमा आगरा पुलिस कमिश्नरेट के शमशाबाद थाने में सुबह 10.44 बजे बीएनएस की धारा 305 (ए) व 331 (4) के तहत दर्ज किया गया है, जो चोरी से संबंधित है। वहीं नए कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश पुलिस ने जागरूकता संबंधी एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गये तीन कानूनों को समाप्त कर दिया गया है।

अब नए कानून लागू हो चुके हैं, जो दंड आधारित होने के बजाय न्याय आधारित हैं। साथ ही नए कानूनों की तमाम धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साथ ही, गवाहों की सुरक्षा, छोटे अपराधों में सजा की जगह सामुदायिक सेवा कराने का उल्लेख किया गया है।

लखनऊ में निगोहा थाने में दर्ज हुआ बीएनएस के तहत पहला मुकदमा

नई कानून प्रणाली के लागू होते ही राजधानी के थाना निगोहा में बीएनएस चोरी की नई धारा 305 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।सोनू कश्यप पुत्र काली प्रसाद ग्राम कुशमौरा थाना निगोहां जनपद का निवासी है। रविवार की रात को अपने घर के बरामदे में सर्परिवार रात में सो रहे थे कि घर में किसी के होने की आहट सुनाई दी।

उठकर बैठ गया तो देखा कि बाउण्डी पर दो लोग खड़े थे जो देखकर भाग गये । अपनी पुत्री के कमरे में जाकर देखा तो बड़े बक्शे का ताला टूटा है और अलमारी का भी ताला खुला मिला । छानबीन किया तो पता चला कि आलमारी में रखे गहने व नकदी गायब थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बीएनएस कानून प्रणाली का पहला मुकदमा दर्ज किया।

पुराने दर्ज मुकदमाें में नया कानून नहीं लागू होगा : डीजीपी

डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है।इस पूरे तीनों कानून को लागू करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी।जैसे की ट्रेनिंग,आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल बिंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग जो सभी स्थानों को उपलब्ध करा दी गई हैं आवश्यक सॉफ्टवेयर इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीज उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप कर दी गई है।

सभी थानों पर पोस्टर व पंपलेट वितरित किये गये

मुझे बताने में खुशी हो रही है कि शुरुआती जो दो एफआईआर दर्ज हुई है जनपद अमरोहा के रहरा थाने में तथा जनपद बरेली के बारादरी थाने में नये कानून के तहत दर्ज किया गया है। वर्तमान में सभी थानों में नये कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सभी थानों पर पोस्टर व पंपलेट वितरित किये गये है। ताकि नये कानून के बारे में जानकारी की जा सके। पुराने मुकदमे जो दर्ज वह उन पर नये कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुराने मुकदमे जैसे ही चलेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *