लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट से भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को 12 अगस्त तक के लिए जमानत मिल गयी है। उन पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप है। कई बार नोटिस के बावजूद न्यायालय में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी ​हुआ था।

पूर्व कैबिनेटमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद रह चुकी है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना इलाके में रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। संघमित्रा पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप था।

मामले को लेकर कोर्ट ने पिता-पुत्री को न्यायालय में पेश होने के लिए कई नोटिसे दी थी। कोर्ट में पेश न होने पर उन्हें 19 जुलाई को भगोड़ा घोषित करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। मंगलवार को संघमित्रा मौर्य कोर्ट में हाजिर हुई तो उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने 50-50 हजार रुपये के दो मुचलकों पर उन्हें 12 अगस्त तक जमानत दे दी है।

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