लखनऊ । राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद व रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था।प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे करीब 50 हजार शिक्षक लाभांवित होंगे।


उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके उपरान्त हुई है परन्तु उस नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना 28.03.2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना के वरण का एक बार विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू

ज्ञातव्य है कि अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में 01 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे।

केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/07/2021-P&PW(B) दिनांक03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

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