खनऊ । एसटीएफ फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर को डकैती, हत्या एवं सामूहिक दुराचार की घटना में हरियाणा राज्य के कैथल एवं कुरूक्षेत्र जनपद के न्यायालय से तीन अलग-2 अभियोगों में आजीवन कारावास एवं अन्य कारावास की सजा से दण्डित अभियुक्त आजमग उर्फ खादिम जो करनाल जेल में निरूद्व था जिसको शुक्रवार को चार सप्ताह का पैरोल दिया गया था, पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था तथा अपना नाम पता व पहचान बदलकर पुलिस से छिपता घूम रहा था जिसके विरूद्ध थाना बुटाना जनपद करनाल में पैरोल जम्प करने का मुकदमा पंजीकृत था तथा इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का ईनाम घोशित था, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था

विगत काफी दिनों से प्रदेश के जनपदों में वांछित, पुरस्कार घोषित एंव घूमन्तु जाति के अपराधियों द्वारा सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की इकाईयों व टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, यूनिट नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक सचिन कुमार एसटीएफ की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

हत्या एवं बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया

गुरुवार को अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ यूनिट गौतमबुद्धनगर को विश्वसनीय एवं मुखबिर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि हरियाणा राज्य से कई अभियोगों में सजा पाया हुआ वांछित एवं ईनामी अपराधी आजम उर्फ गुल्लु पुत्र बाबू खॉ अपना भेष बदलकर नोएडा क्षेत्र में किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ है, जिसके द्वारा पूर्व में डकैती, हत्या एवं बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एसटीएफ फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर घेराबंदी करके ईनामी अपराधी आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु को उपरोक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया। जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई ।

गुल्लु ने पूछताछ पर बताया कि वह छैमार जनजाति से है

गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु ने पूछताछ पर बताया कि वह छैमार जनजाति से है। षुरूआत से ही वह अपने चाचा मीर हसन एवं षरीफ खान के साथ खानाबदोष रहकर इधर-उधर घूमता रहता था, और अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। अपने चाचा मीर हसन एंव षरीफ के लडको के साथ मिलकर अपराधिक घटनाओ को करने में षामिल होने लगा। अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान एंव हरियाणा आदि क्षेत्रों में घूमकर कई गंभीर अपराधिक घटनाए कारित की गई थी, जिसमें डकैती, डकैती के साथ हत्या की घटना एवं बलात्कार जैसी सनसनीखेज घटनाए भी षामिल है। अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु द्वारा की गयी घटनाए जिनमें प्रमुख रूप से निम्न हैं।

दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे

13-04-2010 को अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु ने अपने साथी षहनषांह पुत्र मीर हसन, जोरा पुत्र शरीफ हसन, 3- राजू पुत्र गुलाम अली 4-सपीन पुत्र गुलाम अली 5- सलमान पुत्र अली हसन के साथ मिलकर थाना पूडरी कैथल हरियाणा क्षेत्र के डयोढा गॉव में सरदार मंजीत सिंह के घर में डकैती डाली गयी थी जिसमें 02 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना पूडरी जनपद कैथल पर मु0अ0सं0 74/10 धारा 395/32/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में सभी अपराधी जेल गये थे तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सेषन जज कैथल के आदेष दिनांकित 11-05-2011 के द्वारा सभी अभियुक्तों को 08 वर्श की सजा सुनाई गयी थी ।

पीहोवा क्षेत्र के अन्तर्गत डकैती की घटना कारित की गयी थी

अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु सहित सभी छह अभियुक्तों द्वारा 19-03-2010 को कुरूक्षेत्र हरियाणा के थाना पीहोवा क्षेत्र के अन्तर्गत डकैती की घटना कारित की गयी थी जिसमें परिवार के सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया था तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी, इस सनसनीखेज वारदात के सम्बन्ध में थाना पीहोवा पर मु0अ0स0ं 85/2010 धारा 458/460/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि सहित सभी 06 अभियुक्तों को अतिरिक्त सेषन जज कुरूक्षेत्र के आदेष से आजीवन करावास की सजा सुनाई गयी थी।

घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था

इसके अतिरिक्त अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि के द्वारा थाना सदर कैथल हरियाणा क्षेत्र में घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था तथा युवती के साथ सामूहिक दुराचार भी किया गया था, इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना सदर कैथल हरियाणा पर मु0अ0सं0 65/2010 धारा 94/458/376(2)(जी)/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में माननीय न्यायालय अतिरिक्त सेषन जज कैथल के आदेष दिनांकित 30-09-2011 के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

गुल्लु को चार सप्ताह के पैरोल पर छोड़ा गया था

उल्लेखनीय है कि करनाल की जेल में बन्द रहकर अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु 2- सलमान 3- राजू 4- सपीन 5- शहनशाह तथा 6- जोरा सजा काट रहे थे इसी दौरान 5-12-2016 को न्यायालय के आदेश से अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु को चार सप्ताह के पैरोल पर छोड़ा गया था परन्तु पैरोल की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु फरार हो गया था, इस फरारी के सम्बन्ध में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु के विरूद्व थाना बुटाना जनपद करनाल पर मु0अ0सं0 25/2017 धारा 8/9 गुड कन्डेक्ट प्रिजनर्स प्रीवोकेशन एक्ट 1988 का अभियोग दर्ज हुआ है और इस अभियोग में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु वांछित चल रहा था।

25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित हो रखा था

इसके गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राईम, हरियाणा पंचकुला के स्तर से 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित हो रखा था। यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु निवासी श्यामनगर , कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद क्षेत्र में छिपकर फर्जी नाम खुषनसीब गुल्लू पुत्र शरीफ खां के नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर रह रहा था और खुषनसीब गुल्लू के नाम से कूटरचित आधार कार्ड भी बनवा लिया था।

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