लखनऊ। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में गुरुवार से यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसे ध्यान में रखते हुए रात दस बजे के बाद से डीजे बजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रात दस बजे के बाद कहीं डीजे न बजे इसके लिए कमिश्ररेट के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया है।

पुलिस की तरफ से जारी किया गया यह आदेश

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया की 22फरवरी से  10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जिससे समस्त परीक्षार्थियों कों शांत माहौल की आवश्यकता होती हैं। इसके चलते उनके द्वारा समस्त थाना प्रभारियों कों निर्देश दिया कि अपने-अपने थानाक्षेत्र में स्थित मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल व डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर उन्हें रात्रि 10 बजे से सुबह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे आदि का प्रयोग तथा अन्य किसी प्रकार का शोर न करें।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

ध्वनि यंत्रं व डीजे आदि का प्रयोग बाकी समय में भी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिनारात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में २0/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है  । नियमों का उल्लंघन  करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं कों लेकर पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा दिए गए निदेर्शों के क्रम में जनपद लखनऊ में स्थित मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल व डीजे संचालकों के साथ 57 गोष्टियां आयोजित की गयी और 788 व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है। 


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