लखनऊ। उच्च न्यायालय, इलाहबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 8810/2023 अनिल कुमार खन्ना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिस क्रम में पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा अधिवक्ताओं के वेश में आपराधिक तत्वों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर दूसरों की भूमि, भवन, प्लॉट, प्रापर्टी आदि पर अवैध तरीके से कब्जा करने एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तथाकथित अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्राप्त हो रही। शिकायतों की मॉनिटरिंग किये जाने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था के अधीन एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उठाया उक्त कदम

जिस क्रम में संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था कार्यालय में उ.नि.स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में यह प्रकोष्ठ गठित किया गया है।पुनः उपरोक्त रिट याचिका अनिल कुमार खन्ना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दो जनवरी को हुई सुनवाई के उपरान्त ने इस प्रकोष्ठ को समाचार पत्रों, मीडिया व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचारित-प्रसारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।जिससे आम जनमानस को इस जांच प्रकोष्ठ के संबंध में जानकारी हो सके, जिस क्रम में आम जनमानस को इस सेल के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस, मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है।

वकीलों से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किया गया नंबर

यह सेल संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था कार्यालय में उ.नि.स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में कक्ष संख्या-36 में गठित हुआ है, जिसका संपर्क मोबाइल नंबर (सीयूजी)- 9454400154 है, व सब इंस्पेक्टर रामेश्वर तिवारी मोबाइल- 9454634500 नियुक्त हैं। जिसमें अधिवक्ताओं के वेश में अपराधियों द्वारा की जा रही आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को अपनी समस्या रखनी हो तो वह इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन दे सकते हैं। थाना स्तर पर आवेदन देने व कार्रवाही किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।

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