लखनऊ।एसटीएफ यूपी को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। पकड़ी गई शराब की कीमत 41 लाख है।गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मो. साहिल पुत्र मो. आलम निवासी व थाना बधुआ कला, जिला सुल्तानपुर, मो. तसलीम पुत्र मो. मुस्लिम निवासी व थाना बधुआ कला, जिला सुल्तानपुर है।

एसटीएफ को काफी दिनों से मिल रही थी सूचना

एसटीएफ को विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, हरियाणा व पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश व बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयोंव टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में विशाल विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी।

कपड़े के कतरन के बीच मिली अंग्रेजी शराब

गुरुवार सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा एलटी ट्रक यूपी 13 टी 7075 में कपडे़ के कतरन की बोरियों के बीच में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर पंजाब राज्य के लुधियाना से अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर बिहार राज्य ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक हुकुम सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई आगरा व उ.नि. शिवेन्द्र सिंह सेगर एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से चिल्ली मोड घाटमपुर रोड थाना जहानाबाद के पास यूपी 13 टी 7075 को रोककर तलाशी ली गयी तो उसमें कपडे़ के कतरन की बोरियों के बीच में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी हुई थी। जिस पर उक्त ट्रक को अवैध अंग्रेजी शराब सहित कब्जे में लेकर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया।

बिहार शराब पहुंचाने का लेते थी 25 हजार

विस्तृत पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त साहिल व तसलीम ने बताया कि अंबाला के अतुल मिश्रा उर्फ गुडडू का अवैध शराब तस्करी का एक गिरोह है जो पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से बिहार राज्य में अवैध शराब की तस्करी कराता है। अतुल मिश्रा ने ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब लोड कराकर लुधियाना के बजरंग होटल पर इन लोगों को ट्रक दिया और बिहार पहुंचाने को बताया। बिहार में किसे सप्लाई करना था यह बिहार पहुंचने पर अतुल द्वारा इन लोगों को बताया जाता। अतुल मिश्रा द्वारा इन लोगों को इस काम के लिए 25 हजार रूपये दिया जाता है। इसके पहले भी यह लोग कई बार अवैध शराब बिहार पहुंचा चुके है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानाबाद, फतेहपुर में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

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