लखनऊ । विश्व उद्यमिता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश जीएसटी पंजीकरण के दायरे से बाहर सूक्ष्म उद्यमियों को पांच लाख रुपये का सुरक्षा कवच देना वाला देश का पहला राज्य बन गया है।इस योजना से प्रदेश के करीब 90 लाख छोटे उद्यमियों को सीधा फायदा होगा।उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उद्यमियों, बहनों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। इसलिए अलग-अलग सेक्टर में जब सरकार ने काम करना शुरू किया गया तो इसके अलग परिणाम सामने आए हैं।

12 करोड़ रुपये की चेक देकर किया सम्मानित

इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने तीन जिलों में प्लेज पार्क स्थापित करने वाले लाभान्वितों को करीब 12 करोड़ रुपये की चेक देकर सम्मानित किया। प्लेज पार्क की स्कीम देश की पहली स्कीम है।  सोमवार को लोकभवन में विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश से सैकड़ों उद्यमियों की मौजूदगी में सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना का आगाज योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिवस के साथ सावन का सोमवार और नागपंचमी का त्योहार भी है। नागपंचमी जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति प्रेम व हर व्यक्ति के अंदर छिपी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उद्यमी अपनी इसी शक्ति के दम पर अपनी अद्भुत कला के जरिए इकाई की स्थापना करते हैं। 

प्रदेश सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही

सीएम योगी ने कहा, जहां पहले गोलियां चलतीं थीं अब वहां प्रदेश सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है। जहां आंदोलन होते थे वहां सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिए हैं। निवेशक डिफेंस कारिडोर में निवेश कर रहे हैं।इस मौके पर सीएम योगी ने प्लेजपार्क योजना के अंतर्गत जनपद झांसी, हापुड़ एवं सम्भल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए विकासकर्ताओं को प्रथम किस्त ₹1,137 लाख का चेक वितरित किया।

इतने से इतनी उम्र के उद्यमी कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसमें ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को चुना जाएगा जो जीएसटी विभाग के द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। योजना के अंतर्गत दुर्घटना के चलते यदि किसी सूक्ष्म उद्यमी की मृत्यु होती है, तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और उद्यमी के दुर्घटना में स्थाई अपंगता पर भी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं आंशिक अपंगता पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र में विकलांगता प्रतिशत के अनुसार राहत राशि प्राप्त होगी।

एक माह में हो जाएगा क्लेम का निस्तारण

एक माह में क्लेम का निस्तारण किया जाएगा और दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित के परिवार द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन करने के बाद समस्त प्रपत्रों की एक प्रति संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत की जाएगी। रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना होने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपायुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के बाद निदेशालय स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अधिकतम एक माह में उपलब्ध करा दी जाएगी।

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