प्रयागराज । ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे प्रकरण मे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों के दलीले सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है । अब कोर्ट तीन अगस्त को इस पर अपना निर्णय सुनाएगी । मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी । सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई की मंदिर सीआईएसएफ की सुरक्षा में है ।कोर्ट ने हिन्दू पक्ष से सवाल किया कि वाद तय करने मे देरी क्यों हो रही है ।
हिन्दू पक्ष के वकील बिष्णु शंकर जैन ने कोर्ट की कार्रवाई की जानकारी दी । मुस्लिम पक्ष के वकील एस एफ ए नकवी ने कोर्ट से कहां 1947 से भवन की यही स्थिति है। जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता ।धारा तीन कहती है कि कोई व्यक्ति पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं कर सकता ।गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना । एएसआई के अपर निदेशक ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि सर्वे से भवन को कोई नुकसान नहीं होगा और न ही कोई निर्माण हटाया जाएगा।कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला तीन अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर लिया।